पीजी कॉलेज में विधि संकाय के विद्यार्थियों ने लगाया आभासी न्यायालय
हत्या के मामले में बहस के पश्चात आरोपी को किया गया बरी
धमतरी। पीजी कालेज धमतरी में आभासी न्यायालय का आयोजन हुआ। जिसमें विधि संकाय एलएलबी भाग 3 प्रथम सेमेस्टर के विद्यार्थियों द्वारा विषय मूटकोट एक्सरसाइज के अंतर्गत प्रभारी प्राचार्य डॉ. अनीता राजपुरिया के निर्देशन एवं विधि संकाय के अध्यक्ष प्रो. दुर्गेश प्रसाद तथा प्रो. गायत्री लहरे के मार्गदर्शन में मूटकोर्ट आभासी न्यायालय का प्रस्तुतीकरण किया गया। प्रथम कलपनिक मामला भारतीय दंड संहिता धारा 302 से सम्बंधित था जिसमें अभियुक्त पर आरोप था कि उसने इस आशय के साथ हत्या की थी जिला एवं सत्र न्यायाधीश बने अतुल सोनकर ने सर्वप्रथम आरोपी पर लगे आरोप को पढ़कर सुनाया और किन्तु आरोपी के ऊपर लगाए गए आपरो को झूठ असत्य एवं निराधार बताया तथा विचरण की मांग की। तत्पश्चात अभियोजन पक्ष के अधिवक्ता साक्षी साहू, रविंद्र, प्रीतम, गीत राम सिन्हा, गुंजन दूगड़, रेणुका साहू ने आरोपी को दोष सिद्ध ठहराने हेतु साक्ष्य एवं सबूत एवं गवाहों के बयानों को पेश किया, वहीं बचाव पक्ष अधिवक्ता दीपिका गिरि गोस्वामी, सुधीर साहू, सतीश सिंह, कुलदीप साहू, चित्रेश वाडे ने आरोपी पर लगाए गए आरोप को झूठा निराधार बताया तथा कहा कि आरोपी को साजिशों में फंसाया गया है।
न्यायालय ने दोनों पक्षों की दलिलों को देखा एवं सुना तत्पश्चय न्यायालय ने दोनों पक्षों को सुनने के बाद आरोपी पर लगे आरपो से दोषमुक्त कर दिया। इस वाद में गवाह शुभम, युगेश धीवर, खिलेश, संतोष, डाकेश्वर साहू, वैशाली, रानु, खुशबू, सफल शर्मा, आरोपी लोकेश पुलिस सत्यम थे। इस अवसर विधि संकाय के प्राध्यापक डॉ. सपना ताम्रकार, प्रो. पंकज जैन, प्रो. कोमल प्रसाद यादव, अंग्रेजी विभाग के प्राध्यापक पीसी चौधरी रसायन विभाग प्रो. अमित साहू, डॉ. राकेश साहू एवं विधि विभाग दो तथा तीन के समस्त विद्यार्थी उपस्थित रहकर न्यायालय के प्रक्रिया से अवगत हुए।