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गौवंश की अवैध तस्करी कर रहे आरोपी को केरेगांव पुलिस ने किया गिरफ्तार

आरोपी के विरुद्ध धारा 4.6.10 छ.ग.कृ.पशु परिरक्षण अधिनियम 2004 एवं पशु क्रूरता निवारण अधिनियम 1960 के तहत की गई कार्यवाही

पुलिस अधीक्षक आंजनेय वार्ष्णेय द्वारा संदिग्ध वाहनों एवं अवैध तस्करी पर कार्यवाही करने के सख्त निर्देश दिये गए हैं।जिस पर सभी थाना प्रभारियों द्वारा सतत् निगाह रख लगातार कार्यवाही कि जा रही है।इसी तारतम्य मुखबिर से सूचना मिली की नीला रंग के टाटा एस क्र.सी.जी.19 बी.एफ.9863 में 3 नग गौवंश के बछड़े को ठूसकर अवैध रुप से बिना किसी दाना पानी के क्रूरता पूर्वक भरकर अवैध रुप से कत्ल करने के नियत से परिवहन करते धमतरी से ग्राम छापरपारा ले जा रहे हैं कि सूचना पर हमराह स्टॉफ के नाकाबंदी कर रोक कर चेक किया गया जिसमें वाहन चालक एवं साथ में बैठे व्यक्ति का नाम पूछने पर वाहन चालक ने अपना नाम रोशन साहू पिता विष्णु राम साहू 24 वर्ष निवासी रावनगुड़ा तथा साथ में बैठे व्यक्ति ने अपना नाम नीलकंठ उर्फ नीलू साहू पिता ईश्वर राम साहू 40 वर्ष साकिन धौराभाठा थाना अर्जुनी जिला धमतरी का रहने वाला बताया। पूछताछ करने पर गोल मोल जवाब देने से आरोपी के विरुद्ध अपराध पंजीबद्ध कर धारा 4.6.10 छ.ग.कृ.पशु परिरक्षण अधिनियम 2004 एवं पशु क्रुरता निवारण अधिनियम 1960 के तहत अपराध पाये जाने से आरोपीगण के विरूद्ध अपराध कायम किया गया एंव गवाहों का कथन भी लेखबद्ध किया गया है। उक्त वाहन में 3 नग पशुओं का परिवहन करने के संबंध में को वैध दस्तावेज नही होना लिखित में देने से उक्त 3 नग पशुओं एंव घटना में प्रयुक्त वाहनों को जप्तकर कब्जा पुलिस लिया गया है।जप्तशुदा 03 नग पशुओं का पशु चिकित्सा अधिकारी केरेगांव से स्वास्थ्य परीक्षण कराया गया है। कार्यवाही में थाना प्रभारी केरेगांव सउनि.प्रदीप सिंह,प्रआर.कांति लाल साहू,डिकेश सिन्हा,आर.शक्ति सोरी,डीएसएफ.आर.रमेश सोनबेर का योगदान रहा।

Ashish Kumar Jain

Editor In Chief Sankalp Bharat News

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