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बिरेतरा स्कूल में आयोजित की गई यातायात पाठशाला

 

उप पुलिस अधीक्षक यातायात मणिशंकर चन्द्रा एवं यातायात पुलिस द्वारा स्कूली छात्र-छात्राओं को यातायात नियमों के प्रति जागरूक करने के उद्देश्य से शास० उच्च० बिरेतरा पहुंचकर यातायात पाठशाला का आयोजन किया गया, जिसमें उपस्थित 160 छात्र-छात्राओं को यातायात कानून के संबंध में जानकारी देते बताया गया कि कोई नाबालिक वाहन चालक द्वारा बिना लायसेंस के वाहन चलाते पाये जाने पर मोटरयान अधिनियम के तहत नाबालिग बच्चें के पालक के उपर जुर्माना लगेगा, जिसमें 25000 रूपये तक का जर्माना व तीन महीने का सजा का प्रावधान रखा गया है, उसी प्रकार तीन सवारी में चलने वाले के लिए 300 रूपये, बिना हेलमेट, बिना सीटबेल्ट के वाहन चालाने पर 500 रूपये, तेजगति वाहन चलाने पर 2000, बिना बीमा के वाहन चालन करने पर 2000-4000 रूपये, मोबाईल फोन का प्रयोग कर वाहन चलाने पर 1000 रूपये परिसमन शुल्क राशि शासन द्वारा निर्धारित की गई है।इसी क्रम में यातायात के चार घटक 01 इंजीनियरिंग (निर्माण) 02 एजुकेशन (शिक्षा) 03 इंफोर्समेंट (प्रवर्तन) 04 इमरजेंसी (आपातकाल) एवं रोड यूजर को परिभाषित कर विस्तृत जानकारी देते हुए सुरक्षित सफर करने हेतु यातायात नियमों का पालन करने बताकर यातायात नियम संबंधित पाम्पलेट वितरण किया गया।

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