पुलिस अधीक्षक के निर्देश पर सड़क सुरक्षा को बढ़ावा देने स्कूलों में चलाया जा रहा है यातायात जागरूकता अभियान कार्यक्रम
सर्वोदय स्कूल के छात्र-छात्राओं को दिया गया यातायात नियमों की जानकारी*
धमतरी. सड़क सुरक्षा को बढ़ावा देने आमजनों को यातायात नियमों का पालन कराने पुलिस अधीक्षक प्रशांत ठाकुर के निर्देश पर उप पुलिस अधीक्षक यातायात मणीशंकर चन्द्रा के मार्गदर्शन में यातायात शाखा धमतरी के सउनि चन्द्रशेखर देवांगन, सुरेश नेताम के द्वारा सडक सुरक्षा अभियान के तहत सर्वोदय उच्च मा० विo हिन्दी में यातायात जागरूकता कार्यक्रम आयोजन किया गया।
जिसमें उप पुलिस अधीक्षक यातायात मणिशंकर चन्द्रा के द्वारा कक्षा 9वीं से 12 वीं तक के छात्र-छात्राओं को यातायात नियमों का पालन करने बताया कि 16 वर्ष से कम उम्र के स्कूली नाबालिक बच्चों को वाहन चलाने की अनुमति नहीं है, अगर 16 वर्ष से कम उम्र के बच्चे वाहन चलाते पाए जाते है, तो मोटरयान अधिनियम के तहत नाबालिक चालक के पालक / अभिभावक के विरूद्ध कार्यवाही किये जाने का प्रावधान है, जिसमें पालक / अभिभावक को 25000 रूपये तक का अर्थदण्ड या 03 माह का कारावास या दोनो हो सकता है।साथ ही 16 साल के कम उम्र के बच्चों को प्राईवेट दोपहिया चारपहिया वाहनों में स्कूल नही आने इसके बदले आटो बस से या पैदल स्कूल आने बताया गया।16 वर्ष से अधिक उम्र के बच्चों को ड्रायविंग लायसेंस बनाये जाने के उपरांत ही वाहन चलाने समझाईश दी गई। सायकल या पैदल स्कूल आने वाले बच्चों को मार्गों में झुंड में नही चलने, एक-एक करके आगे पीछे चलने, चौक पर पहुंचने पर स्टाप लाईन में रूकने एवं सिग्नल चालू होने पर ही आगे बढ़ने बताये, साथ ही चौक पर कैसे रुकना और चलना है. इसके बारे में बताया कि चौक में हमेशा बायें तरफ की सिग्नल खुली रहती है, बाये चलने वाले चौक-चौराहों पर नहीं रुकते सिग्नल के संबंध में बच्चों को बताये की लाल बत्ती जलने पर स्टाप लाईन के पीछे रुके, हरी बत्ती जलने पर यदि रास्ता साफ हो तो आप जा सकते है, पीली बत्ती जलने पर यदि आप स्टाप लाईन के पीछे है. तो स्टाप लाईन में रुके, स्टाप लाईन पार कर चुके है, तो तत्काल आगे बढ़े बताये, साथ ही वाहनों के गति के संबंध में बताये की शहर के अंदर वाहनों की गति 20 किमी प्रति घंटा ही होती है शहर के बाहर 60 से 70 किमी प्रति घण्टा के रफ्तार से चला जाता है, बताकर विस्तृत जानकारी दिया गया यातायात टीम के द्वारा स्कूली बच्चों को बिना लायसेस के वाहन नहीं चलाने सायकल या मोटर सायकल से स्कूल आने के दौरान ओव्हरस्पीड से नही चलने, बड़ी वाहनों को ओव्हरटेक नहीं करने, दोपहिया वाहन में चलने के दौरान तीन सवारी नही चलने व हेलमेट का प्रयोग करने, बस या स्कूल से आने के दौरान सावधानीपूर्वक वाहन से चढ़ने उतरने, वाहन के बाहर हाथ सिर बाहर नही निकालने के संबंध में विस्तृत जानकारी दी गई, साथ ही स्कूल के बस चालकों को स्कूली बच्चों को सावधानीपूर्वक लाने ले जाने वाहनों का रखरखाव सही रखने समझाईश दिया गया उक्त कार्यशाला में 250 स्कूली छात्र-छात्राए प्राचार्य तिहारू राम सिन्हा, शिक्षकगण एवं आरक्षक मो. जुनैद,अनिल साहू,चालक प्रमोद साहू उपस्थित रहे।