तय मानकों का पालन नहीं करने के कारण पत्थर खदान को कराया गया बन्द
पत्थर खदान संचालक घायल बच्ची के ईलाज का खर्च करेगा वहन
धमतरी. कोकड़ी ग्राम पंचायत के ग्रामवासियों की शिकायत पर ग्राम में संचालित पत्थर खदान एवं 2 अवैध क्रेशर को खनिज विभाग ने कार्यवाही करते हुए आज पत्थर खदान को बंद एवं 2 अवैध क्रेशर को सील किया है। इस खदान में होने वाले विस्फोट से आसपास के गांव के घरों को नुकसान पहुंचने की आशंका के कारण ग्रामवासियों ने इसकी शिकायत की थी।खनिज विभाग द्वारा आज ग्राम कोकड़ी के पत्थर खदान की जांच की गई। यह पत्थर खदान कई वर्ष पूर्व से वैध लायसेंस के साथ संचालित था। 12 जुलाई को घटित घटना में बच्ची को चोट आई थी, जिसके कारण ग्राम वासियो ने शिकायत कर इसको बन्द कराने की मांग की थी। जिस पर आज खनिज विभाग की टीम द्वारा इसकी जांच की गई। तय मानकों का पालन नही करने के कारण पत्थर खदान को सील किया गया है। पत्थर खदान संचालक द्वारा घायल बच्ची के ईलाज का पूरा खर्च देने की बात उपस्थित ग्रामवासियों के समक्ष लिखित में दिया गया।
कमल नारायण सोनवानी प्र. प्रधानपाठक, शासकीय प्राथमिक शाला कोकडी द्वारा घटित घटना को गंभरता से नही लिये जाने और तत्कालिक उपचार व उच्चाधिकारियों को सूचित नहीं करने तथा कानूनी कार्यवाही नही किये जाने जैसे कृत्य छत्तीसगढ़ सिविल सेवा (आचरण) नियम 1965 के कंडिका 3 में प्रावधानित नियमों के प्रतिकूल पाया गया जिसके कारण कमल नारायण सोनवानी प्र. प्रधानपाठक, शासकीय प्राथमिक शाला कोकडी को छत्तीसगढ़ सिविल सेवा (वर्गीकरण, नियंत्रण तथा अपील) नियम 1966 के नियम 9 तथा नियम 10 के तहत तत्काल प्रभाव से निलंबित किया गया है।