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आज से शुरू होगी नाम निर्देशन प्रक्रिया, सुबह 10 से दोपहर 3 बजे तक लिए जाएंगे नाम निर्देशन पत्र

धमतरी नगरनिगम महापौर के लिए नगरनिगम कार्यालय में होगी व्यवस्था

28 जनवरी तक नाम निर्देशन होगा, 11 फरवरी को मतदान

जिला प्रशासन एवं राजनीतिक दलों की बैठक सम्पन्न

धमतरी 21 जनवरी 2025/ नगरीय निकाय निर्वाचन की प्रक्रिया धमतरी जिले में शुरू हो गई है। कल 22 जनवरी को निर्वाचन संबंधी सूचना का प्रकाशन जिला निर्वाचन अधिकारी एवं कलेक्टर सुश्री नम्रता गांधी के द्वारा किया जाएगा। इसके साथ ही कल से ही जिले में नगरीय निकाय निर्वाचन के लिए नामांकन पत्र लेने की प्रक्रिया भी शुरू हो जाएगी। धमतरी नगरनिगम में महापौर पद के लिए नामांकन की पूरी प्रक्रिया नगरनिगम कार्यालय में होगी। सुबह 10 बजे से दोपहर 3 बजे तक प्रत्याशी नामांकन पत्र प्राप्त कर सकेंगे और इसी अवधि में भरे हुए नामांकन पत्र रिटर्निंग ऑफिसर के समक्ष जमा भी किए जा सकेंगे। आज नगरीय निकाय निर्वाचन के संबंध में जिला प्रशासन और विभिन्न राजनीतिक दलों के प्रतिनिधियों की अहम बैठक कलेक्टोरेट सभाकक्ष में हुई। बैठक की अध्यक्षता प्रभारी कलेक्टर एवं जिला पंचायत की सीईओ सुश्री रोमा श्रीवास्तव ने की। बैठक में अपर कलेक्टर श्रीमती इंदिरा सिंह, उप जिला निर्वाचन अधिकारी सुश्री प्रीति दुर्गम, एडिशनल एसपी श्री मणीशंकर चंद्रा सहित विभिन्न राजनीतिक दलों के प्रतिनिधि भी शामिल हुए।
बैठक में कल से शुरू होने होने वाली नाम निर्देशन प्रक्रिया और निर्वाचन संबंधी जानकारी राजनीतिक दलों के प्रतिनिधियों को दी गई। नगर पंचायत कुरूद और नगर पंचायत नगरी के एसडीएम कार्यालय से नामांकन पत्र प्राप्त एवं जमा होंगे। आमदी नगरपंचायत में सांस्कृतिक भवन में बनाए गए निर्वाचन कार्यालय से नामांकन पत्रों को प्राप्त एवं जमा किया जा सकेगा। भखारा नगर पंचायत का रिटर्निंग ऑफिसर कार्यालय भखारा तहसील कार्यालय में होगा। मगरलोड नगर पंचायत का रिटर्निंग ऑफिसर कार्यालय मगरलोड तहसील कार्यालय बनाया गया है। बैठक में बताया गया कि महापौर का निर्वाचन लड़ने वाले प्रत्याशियों के लिए नामांकन शुल्क 20 हजार रूपये, नगर पंचायत अध्यक्ष के लिए 10 हजार रूपये, नगर निगम पार्षद के लिए 5 हजार रूपये और नगर पंचायत पार्षद के लिए एक हजार रूपये निर्धारित किया गया है। बैठक में यह भी बताया गया कि अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति और महिलाओं के आरक्षित पदों पर निर्वाचन लड़ने वाले प्रत्याशियों के लिए नामांकन शुल्क में 50 प्रतिशत की छूट भी रहेगी।
आज की बैठक में आदर्श आचरण संहिता एवं इसके प्रतिबंधित गतिविधियों, पूर्व से अनुमति प्राप्त करने और निर्वाचन नियमों के उल्लंघन किए जाने पर की जाने वाली कार्यवाही के संबंध में जानकारी दी गई। इसके साथ ही महापौर, अध्यक्ष और पार्षदों के आरक्षण के बारे में बताया गया। नगरीय निकायों में अंतिम निर्वाचकों की संख्या, महापौर एवं अध्यक्ष पद हेतु व्यय सीमा 15 लाख रूपये एवं नगर पंचायतों में 6 लाख रूपये व्यय सीमा की जानकारी बैठक में दी गई। इसके अलावा नगरीय निकाय चुनाव ईव्हीएम के माध्यम से कराए जाने और उसमें आने वाली क्लॉक एरर, पंचनामा एवं प्रारूप से अवगत कराया गया। साथ ही पुलिस कंट्रोल रूम, रैली, सभा, जुलूस और लाउडस्पीकर के लिए अनुमति प्राप्त करने संबंधी जानकारी दी गई।

Ashish Kumar Jain

Editor In Chief Sankalp Bharat News

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