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यातायात पुलिस द्वारा 3 शराबी ट्रैक्टर चालकों को किया गया न्यायालय में पेश,लगा 35 हजार रूपये का अर्थदण्ड

ड्रायविंग लायसेंस निलंबन हेतु पृथक से जानकारी भेजी जायेंगी परिवहन विभाग को

चालानी कार्यवाही के साथ-साथ सड़क की पाठशाला के माध्यम से यातायात नियमों की दी जा रही है जानकारी

पुलिस अधीक्षक के निर्देश पर धमतरी पुलिस यातायात प्रभारी एवं यातायात स्टॉफ द्वारा अभी हो रहे सड़क दुर्घटना को देखते हुए सड़क सुरक्षा को लेकर लगातार यातायात जागरूकता कार्यक्रम एवं यातायात व्यवस्था में नियमित सुधार का कार्य किया जा रहा है।जिसमें शराब पीकर वाहन चलाने वाले के विरूद्ध सख्त कार्यवाही करते हुए विशेष चेकिंग अभियान चलाया गया।
अभियान के दौरान नशे की हालत में ट्रैक्टर वाहन चलाते हुए पाये जाने पर मोटरयान अधिनियम की धारा 185 की कार्यवाही कर ट्रैक्टर को जब्त किया गया।पकडे गये ट्रैक्टर चालको को नशे की हालत में वाहन चलाने, स्वंय की सुरक्षा एवं सार्वजनिक जीवन को खतरे में डालने के लिये शराबी वाहन चालकों को मान न्यायालय में पेश किया गया न्यायलय द्वारा दो शराबी वाहन चालकों को 10,000- 10,000 हजार रूपये और एक शराबी वाहन चालकों पर 15000 हजार रूपये के अर्थदण्ड से दण्डित किया गया।
शराब के नशे में वाहन चलाने वाले वाहन चालकों का ड्रायविंग लायसेंस के निलंबन हेतु परिवहन विभाग भेज कर निलंबन की कार्यवाही किया जायेंगा।इसी क्रम में सड़क उपयोगकर्ताओं को यातायात नियमों के उल्लंघन करने पर मोटरयान अधिनियमों के तहत कार्यवाही की जा रही है। थाना कुरूद क्षेत्र में वाहन चालकों को यातायात नियमों के प्रति जागरूक करने व यातायात नियमों का उल्लंघन करने वाले वाहन चालकों की इंटरसेप्टर वाहन में तैनात सउनि.भेनूराम वर्मा,प्रआर. जितेन्द्र कृदत्त,आर.राजीव साहू द्वारा चालानी कार्यवाही कर मौके पर ही सड़क की पाठशाला लगाकर उल्लंघनकर्ता वाहन चालकों को बताया गया कि सड़क दुर्घटनाओं का मुख्य कारण यातायात नियमों का पालन नही करने से होती है, यातायात नियमों का पालन कर अपने व दूसरों का भी जीवन को सुरक्षित किया जा सकता है।

Ashish Kumar Jain

Editor In Chief Sankalp Bharat News

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