नशीली एवं अमानक दवाओं की अवैध बिक्री पर की गई कार्रवाई

धमतरी। कलेक्टर अबिनाश मिश्रा के निर्देशानुसार स्वापक एवं मन:प्रभावी नशीली दवाओं की अवैध बिक्री तथा नशे के रूप में दुरूपयोग को रोकने के लिए लगातार निरीक्षण किया जा रहा है। इसी कड़ी में सहायक औषधि नियंत्रक संजय राजपूत, संयुक्त निरीक्षण दल औषधि निरीक्षक संदीप कुमार सूर्यवंशी,सुमित देवांगन एवं लुकेश कुमार साहू द्वारा 14 अगस्त को धमतरी शहर के 06 मेडिकल स्टोर्स क्रमश:- विजय मेडिकोज, वार्ड नं0 4 स्टेशन रोड, आर0एस0 मेडिकल एजेंसी, कुशल कॉम्प्लेक्स, ग्रीनक्रॉस मेडिकल स्टोर्स, मिशन ग्राउण्ड के सामने, आरती मेडिकल स्टोर्स, पुराना बस स्टैण्ड, मानिक मेडिकल स्टोर्स, नया बस स्टैण्ड के सामने एवं भारत मेडिकल स्टोर्स, सुन्दरगंज वार्ड का औचक निरीक्षण किया गया। इस दौरान विजय मेडिकोज में अवसान तिथि की औषधि- जूनियर लैंजोल 30, आर0एस0 मेडिकल एजेंसी में शेड्यूल-एच1 औषधि- इंज. टैक्सीम 250, एसआईपी सेडोपिल 100, संदिग्ध। सेफ्रेड्रोक्स 50 के विक्रय अभिलेख में अनियमितता, ग्रीनक्रॉस मेडिकल स्टोर्स में औषधि- प्रीगैबैनिल-एनटी के विक्रय अभिलेख में अनियमितता, मानिक मेडिकल स्टोर्स में कफ सिरप के विक्रय अभिलेख में अनियमितता, भारत मेडिकल स्टोर्स में कफ सिरप अल्कोफ-डीएक्स के विक्रय अभिलेख में अनियमितता एवं अवसान तिथि की औषधि- फ्रीलेक्स टैब, फ्रीलैक सिरप पाया गया। सहायक औषधि नियंत्रक ने बताया कि औषधि एवं प्रसाधन सामग्री अधिनियम, 1940 एवं नियमावली 1945 के अंतर्गत संबंधित मेडिकल स्टोर्स के विरूद्ध नियमानुसार अग्रिम कार्यवाही की जावेगी। उन्होंने यह भी बताया कि कलेक्टर श्री मिश्रा के निर्देशानुसार खाद्य एवं औषधि प्रशासन द्वारा की जा रही कार्यवाही से नशीली दवाओं की अवैध बिक्री पर व्यापक एवं नियंत्रण तथा अमानक, नकली दवाओं, कॉस्मेटिक्स की बिक्री पर प्रभावी अंकुश लगेगा।
