तीन अलग अलग जगहों में सिलसिले वार चोरी करने वाले आरोपियों को कुरूद पुलिस ने किया गिरफ्तार
मूलचन्द सिन्हा
कुरूद. प्रार्थी कमल शर्मा पिता श्याम शर्मा उम्र 32 वर्ष गांधी चौक कुरूद थाना कुरूद केनाल रोड अंबेडकर भवन के अंदर से दिनांक ९-१०.जुलाई के मध्य रात्रि में अज्ञात चोरों द्वारा मोटर टुल्लू पंप चोरी करने की रिपोर्ट पर थाना कुरूद में अपराध क्र. 497/23 धारा 457,380 भादवि०कायम कर विवेचना में लिया गया। वंही प्राथी देवेंद्र पटेल पिता प्रकाश पटेल उम्र 47 साल संजय नगर कुरूद द्वारा रिपोर्ट दर्ज किया गया कि अज्ञात आरोपी द्वारा पूजा रूम में रखे तांबा 4 नग चांदी का लक्ष्मी माता का मूर्ति दो गुल्लक में रखे नकदी रकम 18000 एक मोबाइल 1 टिन सोया सनफ्लावर का तेल जुमला कीमती 34700 चोरी कर ले जाने कि रिपोर्ट पर थाना कुरूद के अपराध क्र. 492/23 धारा 457,380 भादवि०कायम कर विवेचना में लिया गया।प्रार्थी- जागेश्वर लाल साहू पिता तुलाराम साहू उम्र 41 वर्ष डबरा पारा कुरूद रिपोर्ट दर्ज कराया गया कि संजय नगर कुरूद किसान राइस मिल सोसाइटी तेजेश्वर चंद्राकर का गोदाम में अज्ञात आरोपी द्वारा बोरी सिलाई का मशीन कीमती 4000 ड्रिल मशीन कीमती 2000 टाइल्स कटर कीमती 2500लोहे का राड काटने का मशीन कीमती 1700, जुमला कीमती 10200 चोरी कर ले जाने की रिपोर्ट पर थाना कुरूद में अपराध क्र.495 /23 धारा 457,380 भादवि०के तहत अपराध कायम कर विवेचना में लिया गया था। थाना प्रभारी कुरूद निरीक्षक दीपा केंवट द्वारा प्रार्थी एवं गवाहों का कथन एवं घटना स्थल निरीक्षण किया गया।एवं पुलिस कि टीम गठित कर अलग अलग तरिके से आरोपी के पतासाजी कि जा रही थी आरोपीगणों से घटना के संबंध में पूछताछ किया जो करण सिंह ध्रुवंशी, दीनदयाल साहू के द्वारा घटना दिनांक को घटना स्थल से मोटर टुल्लू पंप चोरी करना एवं उक्त चोरी किये गये मोटर टुल्लू पंप को अटल आवास नहर किनारे कुरूद के पोकू देवार कबाडी को 1,000रू० में बेचना एवं बिकी से प्राप्त रकम को 500-500रू० आपस में बांटना स्वीकार करने पर आरोपीगण का पृथक पृथक मेमोरण्डम कथन लेखबद्ध कर आरोपी पोकू देवार से मोटर टुल्लू पंप को गवाहों के समक्ष जप्त किया गया। आरोपी पोकू देवार द्वारा चोरी की सम्पत्ति खरीदने का अपराध घटित करना पाये जाने से मामले में धारा 411 भादवि० जोड़ी गई है तथा 34 भादवि० जोड़ी गई है। मामले के आरोपीगण के विरूद्ध अपराध धारा सबूत पाये जाने पर एवं अन्य मामले में भी ये तीनों आरोपियों द्वारा बैग क्लोज़र मशीन ड्रील मशीन, टाईल्स कटर मशीन, लोहे का राड काटने का मशीन चोरी करना एवं ड्रील मशीन को कबाडी पोकू देवार के पास 1,500रू० में बेचना व प्राप्त रूपयों को आपस में बाटना स्वीकार करने पर एवं तीसरे मामले में भी गवाहों एवं साक्ष्य के आधार पर विधि से संघर्षरत बालक (अपचारी बालक) की पहचान कर पूछताछ करने पर आरोपी करण सिंह ध्रुवंशी, दिनदयाल साहू के साथ मिलकर चोरी की घटना को करना बताया एवं चोरी से प्राप्त सम्पत्ति को कबाडी पोकू देवार के पास बेचना बताने पर आरोपीगण करण सिंह ध्रुवंशी, दिनदयाल साहू, पोकू देवार को अभिरक्षा में लेकर थाना में पूछताछ करने पर जुर्म स्वीकार करने पर समक्ष गवाहों के आरोपीगणों से निशानदेही पर सम्पत्ति बरामद कर आरोपी पोकू देवार द्वारा चोरी की सम्पत्ति खरीदने का अपराध घटित करना पाये जाने से मामले में धारा 411 भादवि0 जोड़ी गई है तथा 34 भादवि0 जोड़ी गई है। विधि से संघर्षरत बालक का सामाजिक पृष्ठभूमि तैयार कर बालक कल्याण समिति में पेश किया जायेगा। तीनों मामले में आरोपीगण के विरूद्ध अपराध धारा एवं पर्याप्त सबूत पाये जाने पर आरोपी गण करण सिंह ध्रुवंशी पिता स्व० नारायण सिंह ध्रुवंशी उम्र 19 वर्ष शांति नगर कुरूद दीनदयाल साहू पिता नेमीचंद साहू 22 वर्ष शांति नगर कुरूद पोकू देवार पिता स्व० सुखचंद देवार 33 वर्ष अटल आवास के पास कुरूद को विधिवत गिरफ्तार कर न्यायिक रिमांड पर भेजा गया है।दिया गया है। उक्त कार्यवाही में थाना प्रभारी कुरूद निरीक्षक दीपा केवट,सउनि० सुरेश नंद, राजकुमार साहू,घनश्याम वर्मा, आरक्षक दीपक साहू,बलराम सिन्हा, किशोर देशमुख,महेश साहू का योगदान रहा।