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कुरुद में पुरानी रंजिश में हुई चाकूबाजी की घटना का खुलासा, दो आरोपी गिरफ्तार

दोनों आरोपियों के विरुद्ध गंभीर धारा हत्या के प्रयास के तहत अपराध पंजीबद्ध कर न्यायिक रिमांड पर भेजा जेल

27 मार्च को समय करीबन शाम 7 बजे, वर्मा गैरेज के पास इंडियन ऑयल पेट्रोल पंप के सामने, थाना कुरूद क्षेत्र में प्रार्थी वेंकटेश ध्रुव ( 26 वर्ष, निवासी बालाजी नगर कुरूद) अपने साथी (मुर्तजर) तोषण सिन्हा निवासी शिक्षक कालोनी कुरुद के साथ दुकान के पास उपस्थित था।इसी दौरान आरोपीगण अमन चन्द्राकर एवं मेहुल चन्द्राकर वहां पहुंचे, जहां पुरानी रंजिश को लेकर आपस में विवाद शुरू हो गया।विवाद बढ़ने पर आरोपीगण द्वारा अश्लील गाली-गलौच करते हुए जान से मारने की धमकी दी गई तथा धक्का-मुक्की की गई। इसी बीच झगड़े के दौरान मेहुल चन्द्राकर द्वारा तोषण सिन्हा के पेट में तथा अमन चन्द्राकर द्वारा उसी चाकू से पीठ एवं कंधे के पास वार कर गंभीर, प्राणघातक चोट पहुंचाई गई। प्रार्थी की रिपोर्ट पर थाना कुरूद में अपराध पंजीबद्ध किया गया।मामले की गंभीरता को देखते हुए थाना कुरूद पुलिस द्वारा त्वरित विवेचना करते हुए घायल का सिविल अस्पताल कुरूद में मुलाहिजा कराया गया एवं प्रार्थी का कथन लिया गया। साथ ही वैज्ञानिक अधिकारी को बुलाकर घटना स्थल का निरीक्षण कराया गया,विवेचना के दौरान आरोपियों का पता तलाश कर हिरासत में लेकर पूछताछ की गई, जिसमें आरोपियों के निशानदेही पर घटना में प्रयुक्त स्टील का चाकू छत्तीसगढ़ ढाबा के पास झाड़ियों से बरामद किया गया। उक्त चाकू एवं अन्य साक्ष्य गवाहों के समक्ष विधिवत जप्त किए गए।आरोपियों के विरुद्ध पर्याप्त साक्ष्य पाए जाने पर थाना कुरूद में अपराध क्रमांक 86/2026 धारा 296, 351(2), 109, 3(5) बीएनएस. के तहत अपराध पंजीबद्ध कर दोनों आरोपियों को विधिवत गिरफ्तार कर न्यायिक रिमांड पर जेल भेजा गया है।दोनो आरोपियों का पूर्व मे आपराधिक रिकॉर्ड है.

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