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जिला प्रशासन की पहल: अब ग्रामीणों को मौके पर मिल रहा न्याय, डूबान क्षेत्रों में लिंक कोर्ट शुरू

डूबान क्षेत्रों के लिए बड़ी राहत: अकलाडोंगरी लिंक कोर्ट से त्वरित निराकरण


ग्रामीणों के राजस्व संबंधी कार्य निबटाए वन अधिकार पत्रक सुधार, फौती नामांतरण आदि

धमतरी, 09 अप्रैल 2026। धमतरी जिले के दूरस्थ डूबान प्रभावित क्षेत्रों के ग्रामीणों को त्वरित एवं सुलभ न्याय उपलब्ध कराने की दिशा में आज एक महत्वपूर्ण पहल के रूप में लिंक कोर्ट का सरल एवं बिना तामझाम के शुभारंभ किया गया। इस अभिनव व्यवस्था का उद्देश्य राजस्व प्रकरणों का मौके पर ही निराकरण करना तथा तहसील मुख्यालय से दूर बसे ग्रामीणों को उनके ही क्षेत्र में न्याय सुविधा प्रदान करना है। उल्लेखनीय है कि बीते 03 अप्रैल 2026 को कलेक्टर श्री अबिनाश मिश्रा द्वारा इस सुविधा की घोषणा की गई थी, जिसे आज जमीनी स्तर पर लागू करते हुए प्रशासन ने एक नई शुरुआत की है।
प्रथम दिवस पर ग्राम पंचायत भवन अकलाडोंगरी में आयोजित लिंक कोर्ट में अकलाडोंगरी सहित आसपास के गांवों के ग्रामीणों ने उत्साहपूर्वक भाग लिया। पीठासीन अधिकारी (अतिरिक्त तहसीलदार) की उपस्थिति में विभिन्न राजस्व प्रकरणों का त्वरित निराकरण किया गया। वन अधिकार पत्रक सुधार के तहत आवेदक श्री कौशल कुमार (पिता श्री गेंद लाल) के प्रकरण में मूल पत्रधारी के निधन के उपरांत उनके वारिसानों का नाम सफलतापूर्वक दर्ज किया गया। फौती नामांतरण के तीन मामलों में त्वरित संज्ञान लेते हुए प्रकरण दर्ज कर कार्यवाही प्रारंभ की गई, वहीं चार प्रकरणों में आवश्यक दस्तावेज प्राप्त कर मौके पर ही त्रुटि सुधार की प्रक्रिया पूरी की गई। इसके अतिरिक्त जाति प्रमाण पत्र एवं भूमि सीमांकन हेतु दो नए आवेदन प्राप्त हुए। साथ ही ग्रामीणों को खाता विभाजन, नामांतरण एवं अन्य राजस्व प्रक्रियाओं की जानकारी सरल भाषा में देकर विधिक जागरूकता भी बढ़ाई गई।
प्रशासन द्वारा जारी शेड्यूल के अनुसार ग्राम पंचायत भवन अकलाडोंगरी में प्रत्येक गुरुवार को लिंक कोर्ट का नियमित आयोजन किया जाएगा। कलेक्टर श्री अबिनाश मिश्रा ने संबंधित अधिकारियों को निर्देशित किया है कि कोटवारों एवं ग्राम स्तरीय तंत्र के माध्यम से इस व्यवस्था का व्यापक प्रचार-प्रसार सुनिश्चित किया जाए, ताकि अंतिम छोर के व्यक्ति तक भी इस सुविधा का लाभ पहुंच सके। यह पहल न केवल ग्रामीणों के समय एवं धन की बचत करेगी, बल्कि राजस्व मामलों में पारदर्शिता, त्वरित कार्यवाही एवं प्रशासन के प्रति विश्वास को भी सुदृढ़ करेगी। साथ ही यह “न्याय आपके द्वार” की संकल्पना को साकार करने की दिशा में एक प्रभावी कदम सिद्ध हो रही है।

Ashish Kumar Jain

Editor In Chief Sankalp Bharat News

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