एम्बुलेंस चालक से दुर्व्यवहार और लाखों की क्षति पहुंचाने वाले तीनों आरोपी गिरफ्तार, भेजा गया जेल

8 जून 2026 की रात्रि ग्राम उमरदा गौठान के पास हुए सड़क दुर्घटना में एक व्यक्ति की मृत्यु हो जाने की सूचना पर वंदे मातरम परिवार समिति की एम्बुलेंस क्रमांक सीजी 05 15001 के चालक राधेश्याम निर्मलकर घटना स्थल पहुंचे थे।
घटनास्थल पर उपस्थित कुछ असामाजिक तत्वों ने एम्बुलेंस के विलंब से पहुंचने की बात को लेकर चालक के साथ विवाद करते हुए अश्लील गाली-गलौच, जान से मारने की धमकी तथा हाथ-मुक्कों से मारपीट की। आरोपियों ने एम्बुलेंस वाहन में भी जमकर तोड़फोड़ करते हुए सामने का कांच, बोनट, एंटीगेटर एवं अन्य हिस्सों को क्षतिग्रस्त कर लगभग 1 लाख रुपये की क्षति पहुंचाई।
प्रार्थी की रिपोर्ट पर थाना कुरूद में अपराध क्रमांक 177/2026 धारा 296(ख), 115(2), 351(2), 324(4), 3(5) बीएनएस एवं चिकित्सा सेवक तथा चिकित्सा सेवा संस्थान (हिंसा तथा संपत्ति की क्षति या हानि की रोकथाम) अधिनियम 2010 की धारा 3(2) के तहत तत्काल अपराध पंजीबद्ध कर विवेचना की गई।
विवेचना के दौरान प्रार्थी एवं गवाहों के कथन, घटनास्थल का निरीक्षण, वीडियो फुटेज तथा कार्यपालिक मजिस्ट्रेट के समक्ष कराई गई शिनाख्ती कार्यवाही के आधार पर आरोपियों की पहचान की गई।प्रकरण में आरोपी रमन दीवान पिता उजयार दीवान 30 वर्ष,तामेश्वर पटेल पिता शैलेष पटेल 33 वर्ष फनेन्द्र उर्फ विक्की चंद्राकर पिता पुरन चंद्राकर 25 वर्ष
सभी निवासी ग्राम उमरदा, थाना कुरूद, जिला धमतरी को गिरफ्तार किया गया।
आरोपीगण के विरुद्ध पर्याप्त साक्ष्य पाए जाने पर उन्हें न्यायालय में प्रस्तुत कर न्यायिक रिमाण्ड पर जेल भेजा गया है।
