Uncategorized

विधानसभा निर्वाचन के लिए अधिगृहित वाहनों को 14 नवम्बर को उपलब्ध कराने के दिये गये निर्देश

धमतरी- कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारी  ऋतुराज रघुवंशी द्वारा लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम 1951 की धारा 160 के तहत प्रदत्त अधिकारों का प्रयोग करते हुए विधानसभा निर्वाचन 2023 के लिए वाहन अधिग्रहण किया गया है। साथ ही वाहन स्वामियों को अधिग्रहण तिथि 14 नवम्बर को वाहन शासकीय पॉलीटेक्निक कॉलेज रूद्री में उपलब्ध कराने कहा गया है। जिला परिवहन अधिकारी ने बताया कि नियत तिथि को वाहन उपलब्ध नहीं कराया जाता है, तो लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम 1951 की धारा 167 का उद्वरण यदि किसी व्यक्ति द्वारा धारा 160 या 162 के अधीन किये गये अधिग्रहण आदेश का उल्लंघन करता है, तो वह कारावास से, जिसकी अवधि एक वर्ष तक की हो सकेगी या जुर्माना, दोनों से दंडनीय होगा एवं मोटरयान अधिनियम 1988 की धारा 53 के तहत वाहन के विरूद्ध रजिस्ट्रीकरण निलंबन की कार्यवाही की जायेगी।

Related Articles

Back to top button
error: Content is protected !!