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अज्ञात ने गोदाम में लगाई आग, अपराध दर्ज

पुरानी रंजिश के चलते हाथ मुक्का व डंडे से पिटाई

धमतरी। कुरुद थानान्तर्गत दर्री परसट्ठी मार्ग पर स्थित सोसायटी गोदाम में 29 मार्च को अज्ञात व्यक्ति द्वारा नुकसान पहुंचाने के उद्देश्य से आग लगाया गया था। इस मामले में कल पुलिस ने आवेदक कोमलचंद साहू की रिपोर्ट पर धारा 437 के तहत अपराध पंजीबद्ध किया है। सिटी कोतवाली थानान्तर्गत देवा मरकाम ने धारा 294, 323, 506, 34 के तहत मामला दर्ज कराया है कि प्रार्थी बठेना नहर पार में किराये के मकान में रहता है जहां आरोपी कांशी साहू, भोला साहू व एक अन्य ने पुरानी बात को लेकर गाली गलौच कर रहे थे। जिसे मना करने पर जान से मारने की धमकी देते हुए हाथ मुक्का व लकड़ी डंडे से मारपीट किया। इस प्रकार मगरलोड थानान्तर्गत आवेदक कुमारु सोनवानी ने धारा 294, 323, 506, 34 के तहत मामला दर्ज कराया है कि आरोपी रुपेश टंडन व हेमचंद द्वारा अपने मेटाडोर को पीछे करते समय बिजली के खंभे को ठोकर मार दी। मौके पर मौजूद गवाह संतोष साहू व झाड़ूराम यादव द्वारा गाड़ी मालिक का नम्बर मांगा गया जिस पर प्रार्थी ने ठीक बोल रहे हो कहा जिससे दोनो आरोपी आवेश में आकर गाली गलौच कर जान से मारने की धमकी देते हुए मारपीट किया गया। सिहावा थानान्तर्गत ईश्वर दास वैष्णव ने धारा 294, 323, 506 के तहत मामला दर्ज कराया है कि आरोपी रामेश्वर दास द्वारा घरेलु विवाद पर मारपीट किया गया। कुुरुद थानान्तर्गत मानसिंग ध्रुव ने अज्ञात व्यक्ति के खिलाफ धारा 379 के तहत मामला दर्ज कराया है कि सिविल अस्पताल परिसर कुरुद से उसके मोटर सायकल क्रमांक सीजी 04 केसी 0995 को चोरी कर लिया गया। कुरुद थानान्तर्गत एक 16 वर्ष 8 माह की नाबालिग लड़की को अज्ञात आरोपी द्वारा बहला फुसला कर अपहरण कर ले जाया गया है। जिस पर आरोपी के खिलाफ धारा 363 के तहत मामला दर्ज किया गया है।


1.796 किलोग्राम गांजा के साथ आरोपी गिरफ्तार
कोतवाली थानान्तर्गत सिहावा चौक स्टेशनपारा मार्ग पर राजकुमार नेताम 29 वर्ष द्वारा अवैध रुप से मादक पदार्थ गांजा बिक्री करने हेतु ले जाया जा रहा था जिसे पुलिस द्वारा पकड़ा गया। आरोपी के पास से 1.796 किलोग्राम गांजा कीमती 18 हजार जप्त किया गया। आरोपी के विरुद्ध नारर्कोटिक्स एक्ट 20 (बी) एनडीपीएस के तहत अपराध दर्ज किया गया है। सिहावा थानान्तर्गत ग्राम उमरगांव भरारपारा में आरोपी श्रवण मरकाम द्वारा अवैध रुप से हाथ भट्टी महुआ शराब बिक्री किया जा रहा था। जिसे गिरफ्तार किया गया। आरोपी के पास से 4 लीटर महुआ शराब भी जप्त किया गया। आरोपी के विरुद्ध आबकारी एक्ट 34 (ए) (ख) के तहत अपराध दर्ज किया गया है।
यातायात पुलिस ने की 27 वाहनों पर कार्रवाई
एसपी आंजनेय वाष्र्णेय आदेशानुसार यातायात पुलिस द्वारा लगातार नियमों का उल्लंघन करने वाले वाहन चालकों पर कार्रवाई की जा रही है। इसी कड़ी में 26 मई को मोटर व्हीकल एक्ट के तहत यातायात पुलिस द्वारा 27 व रुद्रीं पुलिस द्वारा 3 वाहन चालकों पर कार्रवाई की गई। वहीं भखारा, मगरलोड पुलिस द्वारा धारा 107, 116 के तहत कुल 11 लोगो पर प्रतिबंधात्मक कार्रवाई की गई है।

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