Uncategorized

यातायात पुलिस द्वारा जिला ट्रैक्टर संघ व चालको की ली गई मीटिंग, दिये गए सुझाव एवं निर्देश

शार्ट फिल्म दिखाकर यातायात नियमों का पढाया गया पाठ, सड़क दुर्घटना की सूचना देने व घायलों की मदद करने बनाया गया सड़क सुरक्षा मितान

ट्रैक्टर से हो रही सड़क दुर्घटना को मद्देनजर पुलिस अधीक्षक आंजनेय वार्ष्णेय के निर्देशानुसार उप पुलिस अधीक्षक यातायात मणिशंकर चन्द्रा द्वारा शहर के यातायात व्यवस्था को लेकर ट्रैक्टर संघ के अध्यक्ष, सदस्य, टैक्टर मालिकों एवं चालकों की बैठक आयोजित की गई बैठक के दौरान उप पुलिस अधीक्षक यातायात के द्वारा एजेंडा बिन्दु में चर्चा करते हुए बताया गया कि बिना परमिट के वाहन न चलायें। (कृषि परमिट में माल परिवहन न करें), शहर के अंदर एवं आबादी क्षेत्र में 20 किमी प्रति घंटे की गति से वाहन चलाएँ, ट्रैक्टर की न्यूनत गति 40 किमी प्रतिघंटा है, नियत सीमा में ही वाहन चलाएँ, प्रशिक्षित एवं अनुभवी चालक रखें, जिसके पास टी- ड्रायविंग लायसेंस हो वैसे चालकों को ट्रैक्टर चालक रखें, टी-ड्रायविंग लायसेंस परिवहन विभाग या ऑनलाईन पोर्टल से बनाया जाता है, ट्रैक्टर का बीमा अनिवार्य रूप से करवायें, नाबालिक, बिना लायसेंस धारी चालक को ट्रैक्टर चालक न रखें, ट्रैक्टर को हमेशा धीरे-धीरे रोकें, रेत-गिट्टी का परिवहन के दौरान पीट-पास साथ रखें, वाहन में निर्धारित की गई क्षमता से अधिक माल लोड न करें, ट्राली से उपर माल लोड न करें, चालक सीट के बगल में बैठने के स्थान को लोहे के एंगल से सुरक्षित घेरा बनाये, ट्रैक्टर के आगे में दोनो तरफ मिरर लगाये ताकि चालन के दौरान चालक पीछे स्पष्ट रूप से देख सकें, ट्रैक्टर के टूल बाक्स व डाला के उपर किसी को न बिठाये।किसी भी परिस्थिति में सवारी परिवहन न करें, ट्रैक्टर में कैच व्हील लगाकर न चले, शराब सेवन, ओवरस्पीड, मोबाईल में बात करते हुए कर वाहन न चलावें, ट्राफिक सिग्नलों, यातायात चिन्हो एवं यातायात नियमों का पालन करें, सामने चल रहे अन्य भारी वाहनों को ओवरटेक न करें, उचित स्थान देखकर हार्न बजाते हुए ही ओवरटेक करें, ट्रैक्टर में रेत, गिट्टी, डस्ट आदि परिवहन करते समय वाहन को तारपोलिंग से अच्छे से ढक कर रस्सी से बांधे ताकि खुले में न उड़े, वाहन के समस्त दस्तावेज (आरसी बुक, परमिट, फिटनेश, प्रदूषण प्रमाण पत्र, चालक का ड्रायविंग लायसेंस) की छांयाप्रति वाहन में साथ रखें, ट्रैक्टर में अग्निशमन यंत्र अनिवार्य रूप से रखें, ट्रैक्टर का ब्रेक लाईट, पार्किंग लाईट चालू स्थिति में लगे होना चाहिये, ट्रैक्टर के दोनो हेडलाईट चालू होना चाहिए, एक लाईट में वाहन न चलायें, रात्रि के समय वाहन चलाते समय अपर-डिपर का उपयोग करें, ट्रैक्टर को मार्ग में मोड़ने में दिन के समय हाथ एवं इंटीगेटर का उपयोग करें, रात्रि के समय हार्न बजाते हुए दोनो इंटीगेटर का उपयोग अनिवार्य रूप से करें, ट्रैक्टर एवं ट्राली दोनों के आगे-पीछे रजिस्ट्रेशन नंबर अनिवार्य रूप से लिखे, साथ ही वाहन मालिक का नाम व मोबाईल नंबर अंकित करें, ट्रैक्टर में ज्वलनशील पदार्थ लेकर न चलें, ट्रैक्टर चलानें के दौरान जूता पहनकर ही चलाये, स्लीपर, चप्पल पहनकर न चलावें, रोड किनारे बिना संकेत दिये अनावश्यक खड़ा न करें करने दिशा निर्देश दिया गया।मास्टर ट्रेनर सउनि सुरेश नेताम द्वारा यातायात नियमों को अनदेखा करने से होने वाली सड़क दुर्घटना का शार्ट फिल्म दिखा कर यातायात नियमों का पालन कर सड़क दुर्घटना से बचने का उपाय बताकर यातायात नियमों का पालन करने पाठ पढाया गया, साथ ही टैक्टर मालिक एवं चालको को सड़क दुर्घटना होने पर तत्काल घायलों की मदद कर अस्पताल पहुंचने के साथ पुलिस को सूचना देने हेतु सड़क सुरक्षा मितान बनाया गया।ट्रैक्टर संघ के अध्यक्ष, सदस्य, टैक्टर मालिकों एवं चालकों के द्वारा ड्रायविंग लायसेंस बनाने कैम्प लगाने गुजारिश किया गया है, तत्संबंध में जिला परिवहन विभाग से समन्वय कर तिथि
निर्धारित कर कैम्प लगाने आश्वासन दिया गया।यातायात पुलिस समस्त ट्रैक्टर मालिक एवं चालकों से अपील की जाती है, कि यातायात नियमों का पालन कर व्यवस्थित यातायात संचालन हेतु यातायात पुलिस का सहयोग करें।उक्त बैठक में ट्रैक्टर संघ के अध्यक्ष, विवेक साहू एवं ट्रैक्टर मालिक, चालक तथा यातायात स्टॉफ उपस्थित रहे।

Ashish Kumar Jain

Editor In Chief Sankalp Bharat News

Related Articles

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Back to top button
error: Content is protected !!