3-4 वेस्टेज सरिया चोरी के आरोप में सुपरवाइजर सहित 6 आरोपी गिरफ्तार
आरोपियों के विरुद्ध थाना कुरूद में धारा 306,3 (5),317(2) बीएनएस.के तहत किया गया है अपराध पंजीबद्ध
प्रार्थी अमित सिंह पिता स्व. प्रभुनाथ 40 वर्ष पता हाल शालीमार कंपनी कैम्प अभनपुर मेलवाडीह जिला रायपुर द्वारा दिनांक 30 अक्टूबर को थाना आकर लिखित आवेदन दिया गया की 28 अक्टूबर को साइड उमरदा के पास रखे शालीमार कंपनी का वेस्टेज सरिया वजन करीबन 3-4 टन का कंपनी के सुपरवाइजर सुनील कुमार प्रजापति के नेतृत्व मे हाइवा वाहन कंमाक सी.जी.08 ए.बी 9577 में लोडकर अभनपुर कैम्प जाना था जो 30 अक्टूबर तक शालीमार कंपनी कैम्प अभनपुर नहीं पहुँचने से प्रार्थी द्वारा हाइवा वाहन के चालक एवं सुपरवाइजर को पूछताछ करने पर कंपनी के डिप्टी प्रोजेक्ट मैनेजर विकास कुमार पाण्डे एवं साइड इंजीनियर राहुल तिवारी के कहने पर कंपनी के हाइड्रा वाहन चालक बाबादेव दानी उर्फ पिन्टू के साथ मिलकर चरमुड़िया के सिद्वी गणेश राइस मिल ले जाना बताये कि प्रार्थी के रिपोर्ट पर अपराध कंमाक 453/24 धारा 306,3 (5) बीएनएस.के तहत अपराध पंजीबद्ध कर विवेचना में लिया गया।
विवेचना के दौरान आरोपी सुनील कुमार प्रजापति, बाबादेव दानी उर्फ पिन्टू 34 वर्ष, विकास कुमार पाण्डे 36 वर्ष राहुल तिवारी 31 वर्ष सभी हॉल पता शालीमार कैम्प बारना को कड़ाई से पूछताछ करने पर कुरूद के कबाड़ी भोलू के पास 80,000 रू मे बिक्री कर 10,000 रू नगदी देना बताने से आरोपियो के कब्जे से सरिया बिक्री की राशि 10,000 रूपये जप्त किया गया एवं प्रकरण मे भारतीय न्याय संहिता की धारा 317(2) का जोड़ा जाकर वेस्टेज सरिया खरीदी करने वाले आरोपी संतोष कुमार ध्रुव उर्फ भोलू निवासी कुरूद को पुलिस अभिरक्षा में लेकर पूछताछ करने पर वेस्टेज सरिया को आरोपियो से 80,000 रू में खरीदी करना व 10,000 रूपये नगदी देना एवं वेस्टेज सरिया को पुराना आई.टी.आई के पीछे छिपाकर रखने बताने से आरोपी के निशानदेही पर समक्ष गवाहों के 3 क्विंटल को बरामद किया .6 आरोपियों को विधिवत गिरफतार कर न्यायिक रिमांड पर भेजा गया है।उक्त कार्यवाही में थाना प्रभारी कुरूद निरी.अरुण साहू, उनि. ईश्वर साकार,आरक्षक भगवान दास बघेल,संताष ध्रुव का योगदान रहा।