बोईरगांव में हुये साढ़े नौ लाख के चोरी का हुआ खुलासा,तीन आरोपी गिरफ्तार
20 दिसम्बर को प्रार्थी नंदेश्वर डांगरे द्वारा थाना मेचका में रिपोर्ट दर्ज कराया कि प्रधानमंत्री जनमन योजना अंतर्गत अति पिछड़ा वर्ग हेतु बहुउद्देशीय हाल आंगनबाड़ी तथा माईकोमेडिकल के अंतर्गत ग्राम बोईरगांव कमारपारा में कार्य चल रहा था विहान बागड़े नागपुर द्वारा स्ट्रक्चर कार्य मे उपयोग होने वाली सामग्री लोहे की पाईप, लोहे की पट्टा, लोहे की बेसप्लेट, लोहे की रूफिंग शीट, लोहे का रिच, लोहे की स्कू जुमला कीमती 9,50,387 रूपये को दिनांक 18 नवम्बर को ट्रक में लादकर चोरी कर ले जाने की आवेदन पर से आरोपी विहान बागड़े के विरूद्ध थाना मेचका में अप० क्र.14/24 धारा 305(ए), 331 (3), बीएनएस के तहत अपराध कायम कर विवेचना में लिया गया। मेचका पुलिस द्वारा त्वरित कार्यवाही करते हुये आरोपी पतासाजी हेतु दीगर प्रांत नागपुर महाराष्ट्र जाकर आरोपी विहान बागड़े का पतासाजी कर हिरासत में लेकर कड़ाई से पूछताछ करने पर कंपनी द्वारा प्राथमिक शाला बोईरगांव में रखे फेम इट्रक्चर लोहे की सीट सहित लोहे की सामाग्री सभी मिलाकर करीबन 3 टन को प्राथमिक शाला के दरवाजा में लगे ताला हथौड़ा से तोड़कर 2500 रूपये में लेबर लगाकर ट्रक कमांक सीजी 05 एआर 4564 में लोड करवाकर चोरी कर उक्त सामाग्री को ग्राम डोंगरडूला के परिचित के भानेन्द्र विश्वकर्मा के पास 1,40,000 रूपये में बेच देना स्वीकार किया,जिससे नगद 6000 रू. एंव घटना प्रयुक्त हथौड़ा भी जप्त किया गया। उक्त चोरी के सामाग्री को खरीदने के संबंध में भानेन्द्र विश्वकर्मा से पूछताछ करने पर कम कीमत में मिलने पर खरीदना बताया। विहान बागड़े से 140000 रू० में खरीदकर ग्राम दुधावा के रूपेन्द्र साहू को200000 रूपये में बेच देना व 1,40,000 रूपये को विहान बागड़े को नगद देना बताया।
व बाकी पैसे को खर्च कर देना बताया तथा उपरोक्त सामान में से 1 नग प्रोफाईल सीट 19 फीट वाला घर बाड़ी पैरावट के पास रखना बताने पर 1 शीट कीमती 2500 रूपये गवाहों के समक्ष वजह सबूत में जप्त कर उक्त चोरी के सामाग्री को खरीदने के संबंध में रूपेन्द्र साहू ग्राम दुधावा को हिरासत में लेकर पूछताछ करने पर भानेन्द्र विश्वकर्मा ग्राम डोगरडुला से 2,00,000 रूपये में खरीदकर अपने पीकप वाहन से अपने घर ले गया था। जप्ती सामान कुल जुमला सम्पत्ति कीमती 12,58500 रूपये जप्त किया गया।आरोपी भानेन्द्र विश्वकर्मा व रूपेन्द्र साहू द्वारा चोरी का माल खरीदना पाये जाने पर प्रकरण में धारा 317 (2) बीएनएस जोड़ी गई। आरोपीगण के विरूद्ध पर्याप्त साक्ष्य पाये जाने पर आरोपी विहान बागड़े, भानेन्द्र विश्वकर्मा, रूपेन्द्र साहू को विधिवत् गिरफ्तार कर गिरफ्तारी की सूचना परिजनों को देकर न्यायिक रिमांड पर भेजा गया है।उक्त कार्यवाही में थाना प्रभारी मेचका सहायक उपनिरीक्षक राधेश्याम बंजारे, आरक्षक, गिरीश सोम, दिनेश रात्रे, डीएसएफ आर भोजलाल प्रजापति का विशेष योगदान रहा।