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नवविवाहिता को मारकर फांसी का रूप देने वाले आरोपियों को भखारा पुलिस ने किया गिरफ्तार

पति सहित सास ससुर को भेजा गया जेल

थाना भखारा के मृतिका नोमेश्वरी साहू का विवाह अप्रैल 2024 में ग्राम डोमा निवासी मिश्री लाल साहू के पुत्र के तिजेन्द्र साहू के साथ सामाजिक रिति रिवाज से हुआ था विवाह के बाद से मृतिका को उसका पति तिजेन्द्र साहू एवं ससुर मिश्री लाल साहू एवं सास फगनी बाई साहू के द्वारा दहेज में कम सामान दिये हो दिया हुआ सामान भी सडा गला, लोकल है कहकर लगातार गाली गुप्तार एवं पति के द्वारा मारपीट कर प्रताडित करना बताया गया तथा पीएम रिपोर्ट में भी डॉ० द्वारा मृतिका की मृत्यु हत्यात्मक प्रकृति का होना तथा मृतिका के सिर में चोट होना लेख है जिस पर प्रथम दृष्टिया अपराध धारा 80(2), 3(5) बीएनएस. का घटित होना पाये से अप० क्र०12/25 पंजीबद्ध कर विवेचना में लिया गया।
विवेचना के दौरान आरोपी तिजेन्द्र साहू से पूछताछ कर मेमोरण्डम कथन लिया गया जिन्होंने मृतिका नोमेश्वरी साहू के सिर को दीवाल में ठेस कर मारा एवं नारियल बुच रस्सी से गला घोटकर हत्या करना बताने पर हत्या में प्रयुक्त नारियल बुच के रस्सी को आरोपी के निशानदेही पर जप्त किया गया है। विवेचना पर से आरोपीगण तिजेन्द्र साहू पिता मिश्री लाल साहू 26 वर्ष एवं मिश्री लाल साहू पिता स्व.ईतवारी राम साहू 51 वर्ष,एवं फगनी बाई साहू पति मिश्री लाल साहू 45 वर्ष डोमा थाना भखारा जिला धमतरी के विरूद्ध पर्याप्त साक्ष्य सबूत पाये जाने आरोपीगण को विधिवत गिरफ्तार कर न्यायिक रिमाण्ड पर भेजा गया है। सम्पूर्ण विवेचना में श्रीमती रागिनी मिश्रा एसडीओपी. कुरूद,थाना प्रभारी भखारा निरीक्षक लेखराम ठाकुर, सउनि.दिनेश सोनकर,नीरज दुबे, आरक्षक हरिशंकर सिन्हा, खुमान साहू, दुष्यंत सिन्हा, सागर मिश्रा का योगदान रहा।

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