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विश्व हिंदू परिषद, बजरंग दल के जिला मंत्री रामचन्द देवांगन ने एडिशनल एडवोकेट जनरल यशवंत सिंह ठाकुर से भेंट कर दी बधाई


धमतरी। विश्व हिंदू परिषद एवं बजरंग दल के जिला मंत्री रामचन्द देवांगन ने राज्य के अतिरिक्त महाधिवक्ता (एडिशनल एडवोकेट जनरल) यशवंत सिंह ठाकुर से सौजन्य भेंट कर हार्दिक बधाई प्रेषित की। यह बधाई उस ऐतिहासिक निर्णय के उपलक्ष्य में दी गई, जिसमें माननीय उच्च न्यायालय की खंडपीठ ने यह स्पष्ट किया कि प्रलोभन या धोखाधड़ी के माध्यम से धर्मांतरण को रोकने के लिए लगाए गए होर्डिंग्स असंवैधानिक नहीं हैं। उक्त प्रकरण में यशवंत सिंह ठाकुर ने राज्य सरकार की ओर से न्यायालय में पक्ष प्रस्तुत करते हुए यह तर्क रखा कि आदिवासी ग्राम सभाओं द्वारा लगाए गए होर्डिंग्स का उद्देश्य किसी धर्म के विरुद्ध नहीं,* बल्कि पेसा नियमों के अनुरूप स्थानीय संस्कृति, गोटुल और धुमकुडिय़ा जैसी परंपराओं की रक्षा करना तथा प्रलोभन आधारित धर्मांतरण को रोकना था। उनकी प्रभावशाली और सुसंगत दलीलों के परिणामस्वरूप न्यायालय ने राज्य सरकार के पक्ष में निर्णय सुनाया। इस निर्णय से न केवल आदिवासी समाज की सांस्कृतिक अस्मिता की रक्षा को बल मिला, बल्कि संविधान प्रदत्त धार्मिक स्वतंत्रता की मर्यादा भी सुरक्षित रही। इसी महत्वपूर्ण निर्णय के लिए विश्व हिंदू परिषद एवं बजरंग दल के जिला मंत्री रामचन्द देवांगन ने श्री ठाकुर से सौजन्य भेंटकर बधाई देते हुए कहा कि यह निर्णय सनातन मूल्यों, आदिवासी परंपराओं और सामाजिक सद्भाव की रक्षा की दिशा में एक मील का पत्थर सिद्ध होगा।

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