जिला बदर आरोपी सागर ढीमर चाकू लहराते रंगेहाथ गिरफ्तार,
बिना अनुमति जिले में प्रवेश कर आमजन में दहशत फैलाने वाला जिला बदर बदमाश गिरफ्तार

आर्म्स एक्ट, धारा 223 बीएनएस एवं छत्तीसगढ़ राज्य सुरक्षा अधिनियम 1990 की धारा 15 के तहत वैधानिक कार्यवाही
पुलिस अधीक्षक के निर्देशानुसार धमतरी पुलिस द्वारा गुंडा बदमाशों एवं असामाजिक तत्वों के विरुद्ध लगातार सख्त कार्यवाही की जा रही है। इसी क्रम में थाना सिटी कोतवाली पुलिस द्वारा जिला बदर आरोपी के विरुद्ध प्रभावी कार्यवाही की गई है. पेट्रोलिंग के समय थाना सिटी कोतवाली पुलिस को मुखबिर से सूचना प्राप्त हुई कि जिला बदर आरोपी सागर ढीमर उर्फ विक्की गिड्डी पिता गंगाधर ढीमर 23 वर्ष, निवासी नयापारा वार्ड धमतरी, बिना अनुमति जिले में प्रवेश कर मकई चौक के पास सेन समाज भवन के पीछे, अपने हाथ में धारदार काले रंग का चाकू लेकर आम राहगीरों को डरा-धमका रहा है।जिसकी सूचना पर सिटी कोतवाली धमतरी की टीम तत्काल मौके पर पहुँची।पुलिस को देखते ही आरोपी भागकर छिपने का प्रयास करने लगा, जिसे घेराबंदी कर गवाहों के समक्ष पकड़ा गया। पूछताछ में आरोपी द्वारा जिला दंडाधिकारी धमतरी के आदेशानुसार जिला बदर से बहाली अथवा जिले में प्रवेश की कोई वैध अनुमति नहीं होना पाया गया।आरोपी के कब्जे से 1 नग धारदार चाकू भी बरामद कर जप्त किया गया।आरोपी का कृत्य छत्तीसगढ़ राज्य सुरक्षा अधिनियम 1990 एवं आर्म्स एक्ट का उल्लंघन पाए जाने पर थाना सिटी कोतवाली धमतरी में धारा 223 बीएनएस,छत्तीसगढ़ राज्य सुरक्षा अधिनियम 1990 की धारा 15,धारा 25, 27 आर्म्स एक्ट के तहत अपराध पंजीबद्ध कर आरोपी को विधिवत गिरफ्तार कर न्यायिक रिमांड पर जेल भेजा गया।आरोपी सागर ढीमर उर्फ विक्की गिड्डी एक आदतन अपराधी है, जिसके विरुद्ध थाना सिटी कोतवाली में मारपीट, लूट, जानलेवा हमला एवं हत्या सहित आर्म्स एक्ट के कई गंभीर प्रकरण पूर्व से दर्ज हैं.
