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नाबालिग से दुष्कर्म के आरोपी को आजीवन कारावास की सजा

प्रकरण की प्रभावी जांच के लिए एसपी द्वारा निरीक्षक टुमन लाल टडसेना को किया जाएगा पुरस्कृत

थाना केरेगांव केविशेष दांडिक प्रकरण (पास्को ) क्रमांक 54/2025 में अपर सत्र न्यायाधीश (एफटीसी/पॉस्को , धमतरी द्वारा आरोपी राकेश मंडावी, पिता स्व. आत्माराम मंडावी, 28 वर्ष, निवासी ग्राम सियादेही, थाना केरेगांव, जिला धमतरी को दोषसिद्ध पाते हुए कठोर सजा से दंडित किया गया है।
न्यायालय द्वारा आरोपी को भारतीय न्याय संहिता की धारा 137(2) के तहत 07 वर्ष का सश्रम कारावास,धारा 87 के तहत 10 वर्ष का सश्रम कारावास तथा पॉक्सो एक्ट की धारा 6 के तहत आजीवन कारावास,अर्थात शेष प्राकृतिक जीवनकाल तक कारावास की सजा एवं कुल 5,000 रूपये अर्थदंड से दंडित किया गया है। सभी सजाएं साथ-साथ भुगताई जाएंगी।साथ ही न्यायालय द्वारा आरोपी की ओर से जमा कराई गई 7,000 रुपये की अर्थदंड राशि पीड़िता को उसके अभिभावक के माध्यम से प्रतिकर के रूप में प्रदान किए जाने के निर्देश दिए गए हैं।उत्कृष्ट विवेचना के लिए तत्कालीन थाना प्रभारी केरेगांव पुरस्कृत होंगे.

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