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अवैध गांजा परिवहन कर रहे आरोपी को मगरलोड पुलिस ने किया गिरफ्तार

2 किलो 91 ग्राम गांजा जप्त, आरोपी के विरुद्ध धारा 20 (ख) नारकोटिक एक्ट के तहत की गई कार्यवाही

मगरलोड पुलिस को सूचना मिली कि एक व्यक्ति द्वारा मोटर सायकल से मादक पदार्थ जैसे गांजा बिक्री करने पांडुका मार्ग से मगरलोड कि ओर आ रहा है कि सूचना पर थाना प्रभारी मगरलोड द्वारा थाना स्टॉफ के साथ मुखबिर के बताए सूचना के आधार पर नगर पंचायत तिगड्डा मेंन रोड जाकर नाकाबंदी कार्यवाही कर पांडुका मार्ग से मगरलोड कि ओर आ रहे मोटर सायकिल के सवार संदेही से नाम पता पूछने पर अपना नाम पूर्णानंद साहू पिता बंशीलाल साहू 38 वर्ष राखी कुरूद बताया जिसको कड़ाई से पूछताछ कर करने पर अवैध रूप से बिक्री हेतु गांजा रखकर परिवहन करना स्वीकार किया। जिसको गवाहों के समक्ष मोटर सायकिल में रखे बैग के अंदर खाखी रंग के पैकेट में लपेटा हुआ मादक पदार्थ को उपस्थित गवाहों को तस्दीक कराया गया जो मनोउत्तेजक मादक पदार्थ जैसे गांजा का होना प्रतीत होने से आरोपी द्वारा मादक पदार्थ जैसे गांजा को रखने के संबंध में कोई वैद्य दस्तावेज पेश नही करने पर कुल वजनी 02 किलो 91 ग्राम(2.091) का होना पाया गया जो किमती लगभग 10,000 रूपये का है जिन्हे सील बंद कर गवाहों के समक्ष जप्त किया गया एवं प्रयक्त मोटर सायकिल हिरो एक्स प्रो पैशन किमती लगभग 35000रूपये जुमला किमती 45000 रूपये किया गया जप्त एवं आरोपी के इस कृत्य को अपराध धारा 20 (ख) नारकोटिक एक्ट का होना पाये जाने से आरोपी को विधिवत गिरफ्तार कर न्यायिक रिमांड पर भेजा गया है।उक्त कार्यवाही में
थाना प्रभारी निरी.राजेश जगत,सउनि.धनीराम नेताम, प्रआर.दीपक गौतम,आर.गोविंदा धृतलहरे, विमल पटेल, संदीप पांडेय,नवीन टंडन, राकेश साहू का विशेष योगदान रहा।

Ashish Kumar Jain

Editor In Chief Sankalp Bharat News

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