मध्यप्रदेश

चेक बाउंस का मामला : कांग्रेस नेता सईद अहमद को 1 साल की सजा

भोपाल। सतना की अदालत एक चेक बाउंस के मामले में पूर्व राज्य मंत्री और कांग्रेस नेता सईद अहमद को दोषी पाते हुए 1 वर्ष की सजा और 2 हजार रुपए जुर्माने से दंडित है। यह फैसला न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी वंदना मालवीय की अदालत ने सुनाया है। हालांकि मामले में कुछ ही देर बाद कांग्रेस नेता सईद अहमद जमानत भी मिल गई।

जानकारी के अनुसार, पूर्व मंत्री सईद अहमद ने अपने पुत्र अल्तमश अहमद और शैलेश त्रिपाठी पिता रामावतार त्रिपाठी के साथ मिलकर ने एक फर्म नेशनल ट्रांसपोर्ट के नाम से बनाई थी। बाद में सईद अहमद ने जनवरी 2011 के एक पत्र के जरिए 2 अप्रैल 2011 को इस फ र्म से खुद को अलग करते हुए रिटायरमेंट ले लिया। उस वक्त फ र्म के पास 10 लाख 89 हजार कैश इन हैंड समेत 12 लाख 87 हजार 596 रुपए की पूंजी शेष थी।

जो पार्टनर शैलेश त्रिपाठी पिता रामावतार त्रिपाठी को दी जाना थी। सईद अहमद ने इस राशि के भुगतान के लिए शैलेश त्रिपाठी को एक दूसरी फ र्म नेशनल ट्रांसपोर्ट कार्गो एंड कैरियर का 12 लाख 87 हजार 596 रुपए का चेक दे दिया। लेकिन यह चेक बैंक में भुगतान के लिए प्रस्तुत करने पर अनादरित हो गया। इस राशि के भुगतान के लिए शैलेश त्रिपाठी ने कई बार सईद अहमद से चर्चा की लेकिन जब मामला नहीं सुलझा तो अदालत में प्रकरण पेश किया गया। यह मामला अदालत में वर्ष 2014 से विचाराधीन था। हाईकोर्ट ने इस मामले पर 30 जून फैसला सुनाने को कहा था।

News Desk

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