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अवैध गांजा विक्रेता को 5 वर्ष का कारावास ,50 हजार का अर्थदंड की हुई सजा

अर्जुनी थाना क्षेत्र के अंतर्गत ग्राम सांकरा में अवैध रूप से गांजा बेचते पाए जाने पर आरोपी ढावल राम साहू के विरुद्ध थाना अर्जुनी द्वारा चालान पेश की गई थी जिसमें 20 अगस्त को विशेष न्यायालय एनडीपीएस एक्ट ने फैसला देते हुए 5 वर्ष का कठोर कारावास और 50000 की अर्थदंड की सजा सुनाई है।27 दिसंबर 2023 को धमतरी पुलिस थाना अर्जुनी को मुखबिर से सूचना मिली थी कि सांकरा के पास अवैध रूप से गांजा बेचा जा रहा है।की सूचना पर थाना प्रभारी अर्जुनी ने गवाहों के साथ सांकरा निवासी ढावल राम साहू के घर छापेमारी की जहां पर 10 किलो 432 ग्राम गांजा पाया गया।
जिसकी थाना अर्जुनी में एनडीपीएस एक्ट की धारा 20 (b)(ii) (b) के तहत अपराध कायम किया गया था।
थाना प्रभारी निरी.राजेश मरई ने विवेचना कर वैधानिक कार्यवाही करते हुए सम्पूर्ण साक्ष्य संकलन,गवाहों एवं अन्य तथ्यों का समावेश कर मान.न्यायालय में चालान पेश किया गया था।
जिसको इस मामले में विशेष न्यायालय एनडीपीएस एक्ट के मान.न्यायाधीश के.एल. चरयाणी ने 20 अगस्त को इस मामले में फैसला सुनाया। उन्होंने ढावल राम साहू को 5 वर्ष कठोर कारावास और 50000 रुपए अर्थदंड की सजा दी है। अर्थ दंड नहीं पटने पर 1 वर्ष का अतिरिक्त कारावास भुगतना होगा।

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