कोतवाली पुलिस द्वारा चाइल्ड पॉर्नोग्राफी मामले में आरोपी को किया गया गिरफ्तार
विभिन्न सोशल मीडिया, आनलाइन साइट से बच्चों से संबंधित पोर्नोग्राफी वीडियो अपलोड करना है अपराध
थाना सिटीकोतवाली धमतरी में धारा 67, 67 (B) आईटी एक्ट का भारत सरकार गृह मंत्रालय के एनसीआरबी शाखा नई दिल्ली द्वारा प्रेषित सायबर टीपलाईन विषयक में उचित कार्यवाही हेतु सायबर टीप लाईन विषयक के संदेही का दिनांक घटना समय 28 अप्रैल 2022 को यूटीसी का लॉगिन आई.पी. एड्रेस दिया गया। उक्त आई.पी. का सेवा प्रदाता कंपनी से जानकारी प्राप्त कर विश्लेषण किया गया, जिसमे लॉगिन आई.पी. का टावर लोकेशन घटना दिनांक व समय में संदेही मोबाईल के धारक का थाना मोवा रायपुर क्षेत्र में होना बताया गया है। जिस पर थाना सिटीकोतवाली धमतरी द्वारा अपराध पंजीबद्ध कर विवेचना में लिया गया। प्रकरण की विवेचना में सोशल मीडिया में महिला बच्चों से संबंधित पोर्न विडियों को अपलोड करने वाले आरोपी के आईपी एड्रेस से पता करने पर आरोपी के मोबाईल नंबर 9058047770 के द्वारा विडियो अपलोड करना पता चलने पर आरोपी मोबाईल धारक मो.इरफान उर्फ साहिल 24 वर्ष शेरकोट हकिमान एचडीएफसी. बैंक के पास थाना धामपुर,जिला- बिजनोर उत्तर प्रदेश हॉल पता मस्जिद के सामने गली में मोवा रायपुर
के विरुद्ध थाना सिटी कोतवाली में धारा 67, 67 (बी) आईटी एक्ट एवं 14 (1) पॉक्सो एक्ट के तहत अपराध पंजीबद्ध किया गया एवं आरोपी को विधिवत गिरफ्तार कर न्यायालय के समक्ष न्यायिक रिमांड पर भेजी जा रही है।भारत सरकार गृह मंत्रालय के एनसीआरबी शाखा नई दिल्ली द्वारा प्रेषित सायबर टीपलाईन के अनुसार जिला धमतरी पुलिस कोतवाली द्वारा विभिन्न सोशल मीडिया पर बच्चों से संबंधित पोर्नोग्राफी विडियो अपलोड करने वाले आरोपियों के विरूद्ध कार्यवाही की जा रही है.ऑनलाइन साइट अथवा माध्यमों से किसी भी प्रकार से बच्चों से संबंधित पोर्नोग्राफी वीडियो,फोटो अपलोड करना कानूनन अपराध है। इस प्रकार के कृत्य में भारत सरकार गृह मंत्रालय के एनसीआरबी शाखा नई दिल्ली द्वारा प्रेषित सायबर टीपलाईन के अनुसार संबंधित आरोपी के विरुद्ध अपराध दर्ज कर कार्यवाही की जाती है।