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बस संचालक, चालक व परिचालकों की यातायात डीएसपी ने ली बैठक,नियमों का पालन करने दी समझाईश

यातायात पुलिस द्वारा बस स्टैण्ड पहुंचकर एजेंट एवं हॉकर को दिये गए आवश्यक दिशा निर्देश

पुलिस अधीक्षक आंजनेय वार्ष्णेय के निर्देशानुसार उप पुलिस अधीक्षक यातायात सुश्री मोनिका मरावी द्वारा शहर में संचालित बस संचालकों, चालक एवं परिचालकों का यातायात शाखा धमतरी में बैठक लेकर बसों का संचालन निर्धारित समय में करने बसों में सभी कागजात (परमिट, फिटनेस, बीमा, आरसी बुक, प्रदूषण जाँच प्रमाण पत्र) रखने, चालक , परिचालक शासन द्वारा निर्धारित किये गये वर्दी धारण कर चलने, चालक , परिचालक अपने पास वैध लायसेंस रखने, बसों में निर्धारित संख्या से अधिक यात्री नही बिठाने, यात्री बैठाये पाये जाने पर मोटरयान अधिनियम की धारा 194 (क) के तहत कार्यवाही करने, बसों में इमरजेंसी गेट लगाने, बसों में फर्स्ट एड-बाक्स, अग्निशमन यंत्र रखने, महिलाओं के लिए सीट आरक्षित रखने, बसों में दृश्यांत स्थान पर यात्रा किराया सूची अनिवार्य रूप लगाने, यात्रियों से निर्धारित दर से अधिक किराया पैसा न वसूलने, बसों का हेडलाईट, ब्रेक लाईट, बैक लाईट एवं इंडीगेटर सभी चालू हालात में रखने, बैक स्कीन, साईड ग्लास सही हालत में रखने, बसो के आगे एवं पीछे बड़ी साईज में रेडियम रिफ्लेक्टर टेप लगाने, जो वाहन खड़ी होने पर दिखाई दे, परमिट शर्तों एवं यातायात नियमों का पालन करने, मादक द्रव्य (शराब, गांजा, अफीम, नशीली दवाई) का सेवन कर वाहन न चलाने, पुल पुलिया पर ओव्हरटेक न करने, यात्री बैठाने के बाद बस का दरवाजा बंद रखने, बसों के दरवाजे में नही लटकने, शहर के अंदर 20 किमी प्रति घंटे के रफ्तार से वाहन चलाने, बसों के लिए बनाए गये निर्धारित बस स्टापेज पर ही बस रोक कर यात्री उतारे-बैठाये। बस स्टैण्ड में निर्धारित स्थान पर ही वाहन खडे करने, प्रवेश और निर्गम द्वार का उपयोग करने, बस स्टैण्ड से निकलने के बाद आधे रास्ते में सवारी ना उतारे ना चढाये, शहर के अन्दर प्रेशर हार्न का प्रयोग ना करे, वाहन चलाने के दौरान सीटबेल्ट का उपयोग करने, बसों के आगे-पीछे बस मालिक, चालक का मोबाईल नंबर लिखने, बसों में इमरजेंसी नंबर (100,112,108, चाईल्ड हेल्प नंबर 1098) लिखने, सड़क दुर्घटना घटित होने पर तत्काल पुलिस, 108 एम्बुलेंश को सूचित करने, बसों में संदिग्ध यात्री, सामान दिखने पर तत्काल पुलिस को सूचित करने, यात्रियों के साथ सदभावनापूर्वक व्यवहार करने समझाईश देकर यातायात नियमों का पालन करने बताया गया।इसी कम में उप पुलिस अधीक्षक यातायात सुश्री मोनिका मरावी के द्वारा बस स्टैण्ड पहुंचकर बस एजेंट एवं हॉकर का भी बैठक लेकर निर्देशित किया गया कि, बस स्टैण्ड में बसों को अनावश्यक रूप से टाईमिंग से पहले लाकर खड़े न करवायें, टाईमिंग के 10 मिनट पहले बस स्टैण्ड में बस को खड़े कराने, बस स्टैण्ड से निकलने के उपरांत मार्ग में बसों को खड़े कर सवारी नही बैठाने, एजेंट एवं हॉकर के लिए ड्रेस कोड रखने, आईडी बनवाने, किसी भी यात्रियों के साथ जोर-जबरदस्ती नही करने, स‌द्भावनापूर्वक व्यवहार करने, संदिग्ध यात्री, सामान दिखने पर तत्काल पुलिस को सूचित करने निर्देशित किया गया।उक्त बैठक में मॉ बम्बलेश्वरी, गुप्ता ट्रेवल्स, कांकेर रोडवेज, महेश ट्रेवल्स, धमतरी रोडवेज, भवानी ट्रेवल्स,भास्कर ट्रेवल्स बस संचालक, यातायात उनि रामकृष्ण साहू, सउनि भेनूराम वर्मा, आर. धर्मेन्द्र जांगडे उपस्थित रहें।

Ashish Kumar Jain

Editor In Chief Sankalp Bharat News

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