ग्राम माकरदोना हत्याकांड का हुआ खुलासा:24 घंटे के भीतर हत्या के आरोपी ससुर-दामाद गिरफ्तार
घटना में प्रयुक्त चाकू सहित अन्य साक्ष्य बरामद

हत्या के बाद साक्ष्य छिपाने की कोशिश दोनों आरोपियों को न्यायिक रिमांड पर जेल भेजा गया
थाना केरेगांव,सायबर,एफएसएल की संयुक्त टीम की सघन जांच से हत्याकांड को जल्द सुलझाया
25 अक्टूबर को ग्राम माकरदोना बेहड़ापारा में एक युवक भानूप्रताप मण्डावी 24 वर्ष, झुरातराई, थाना मगरलोड) की अज्ञात व्यक्ति द्वारा धारदार हथियार से प्राणघातक वार कर हत्या कर दी गई थी। मृतक के भाई राकेश मण्डावी की रिपोर्ट पर थाना केरेगांव में तत्काल मर्ग क्रमांक 39/25 धारा 194 बीएनएसएस के तहत अपराध पंजीबद्ध कर विवेचना प्रारंभ की गई।घटनास्थल का निरीक्षण एफएसएल टीम और थाना केरेगांव पुलिस द्वारा किया गया। डॉक्टर द्वारा किए गए पोस्टमार्टम रिपोर्ट में मृत्यु को हॉमिसाइडल (हत्या) पाया गया। जांच के दौरान यह स्पष्ट हुआ कि किसी धारदार हथियार से प्राणघातक वार कर हत्या की गई है।तथ्य उजागर होने पर थाना केरेगांव में धारा 103(1), 3(5) बीएनएस के तहत अज्ञात आरोपी के विरुद्ध अपराध दर्ज कर विवेचना प्रारंभ की गई।
एसपी धमतरी के मार्गदर्शन में थाना केरेगांव पुलिस, सायबर टीम एवं एफएसएल टीम द्वारा लगातार तकनीकी एवं मानवीय सूचना संकलन किया गया। संदिग्ध व्यक्तियों से गहन पूछताछ के दौरान संदेही मुकेश विश्वकर्मा एवं उसके ससुर दुर्जन विश्वकर्मा माकरदोना, थाना केरेगांवकी भूमिका सामने आई।दोनों से साक्ष्य अधिनियम की धारा 23(2) के तहत पूछताछ करने पर उन्होंने हत्या करना स्वीकार किया। आरोपी मुकेश विश्वकर्मा आमापारा कुराल्ठेमरी, थाना नरहरपुर, ने अपने बयान में बताया कि उसने पारिवारिक विवाद एवं पत्नी से जुड़ी आपसी रंजिश के चलते मृतक भानूप्रताप पर चाकू से वार किया। उसके ससुर दुर्जन विश्वकर्मा ने भी घटना के दौरान मृतक पर दो बार चाकू से हमला किया।दोनों आरोपियों की निशानदेही पर घटना में प्रयुक्त स्टील का सब्जी काटने वाला चाकू,घटना के समय प्रयुक्त सामान को गवाहों की उपस्थिति में बरामद किए गए।पर्याप्त साक्ष्य मिलने पर दोनों आरोपियों को विधिवत गिरफ्तार कर न्यायिक रिमांड पर जेल भेजा गया।

