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नाबालिग से दुष्कर्म मामले में आरोपी को 20 वर्ष का सश्रम कारावास

उत्कृष्ट विवेचना एवं सफल कार्यवाही के लिए- विवेचक उनि. अजय सिंह को सेवा पुस्तिका में 500 रू. नगद पुरस्कार प्रदान कर एसपी ने किया सम्मानित

 

26 जून 2024 को करेलीबड़ी चौकी क्षेत्र अंतर्गत थाना मगरलोड, जिला धमतरी में धारा 363, 366, 376(2)(ढ) भादवि एवं धारा 04, 06 पॉक्सो एक्ट के तहत नाबालिग पीड़िता के साथ दुष्कर्म का गंभीर मामला दर्ज किया गया था।इस प्रकरण में एसपी सूरज सिंह परिहार के निर्देश पर तत्कालीन चौकी प्रभारी करेलीबड़ी उप निरीक्षक अजय सिंह द्वारा अत्यंत गंभीरता एवं संवेदनशीलता के साथ सटीक विवेचना की गई। पुख्ता साक्ष्य, तकनीकी प्रमाण एवं ठोस तथ्य जुटाते हुए आरोपी को न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत किया गया।प्रकरण की सुनवाई के उपरांत अपर सत्र न्यायाधीश (एफटीसी) धमतरी, छत्तीसगढ़ द्वारा आरोपी शिवकुमार उर्फ शिवा यादव पिता त्रिलोक कुमार यादव 23 वर्ष,निवासी बोरियाखुर्द, थाना टिकरापारा, जिला रायपुर (छ.ग.) को 20 वर्ष का सश्रम कारावास एवं 5,000 रूपये का अर्थदंड से दंडित किया गया है।यह फैसला नाबालिगों के विरुद्ध होने वाले अपराधों पर कड़ी न्यायिक कार्यवाही का सशक्त संदेश देता है।उक्त प्रकरण में उत्कृष्ट विवेचना हेतु एसपी सूरज सिंह परिहार द्वारा विवेचक उप निरीक्षक अजय सिंह तत्का. चौकी प्रभारी करेली बड़ी को उनकी सेवा पुस्तिका में प्रशंसा-प्रविष्टि के साथ 500 रूपये का नगद पुरस्कार प्रदान कर सम्मानित किया गया।

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