48 घंटे से अधिक जेल में निरुद्ध रहने पर प्रधानपाठक निलंबित
धमतरी। जिला धमतरी में पदस्थ एक प्रधानपाठक को न्यायालय द्वारा दण्डित किए जाने तथा 48 घंटे से अधिक अवधि तक जिला जेल में निरुद्ध रहने के कारण तत्काल प्रभाव से निलंबित कर दिया गया है। प्राप्त जानकारी के अनुसार सहायक जेल अधीक्षक, जिला-धमतरी के पत्र क्रमांक 269/वारंट/2026/धमतरी 17 फरवरी एवं विकासखंड शिक्षा अधिकारी, धमतरी के पत्र क्रमांक 947 दिनांक 18 फरवरी के प्रतिवेदन के आधार पर यह कार्रवाई की गई है। प्रतिवेदन में उल्लेखित है कि रेखराम साहू, पिता गुहलेद राम साहू, ग्राम मुजगहन (धमतरी), पदनाम प्रधानपाठक, शासकीय प्राथमिक शाला सेहराडबरी एवं संकुल समन्वयक, स्कूल केन्द्र संबलपुर, विकासखंड धमतरी को माननीय सत्र न्यायाधीश, धमतरी द्वारा दाण्डिक अपील प्रकरण क्रमांक 01/2025 में दिनांक 10 फरवरी को पारित निर्णय के अनुसार धारा 138, परक्राम्य लिखत अधिनियम, 1881 के अंतर्गत 06 माह का सश्रम कारावास एवं 2,50,000 रुपये के अर्थदण्ड से दण्डित किया गया है। अर्थदण्ड की राशि अदा नहीं करने की स्थिति में 03 माह का अतिरिक्त साधारण कारावास का प्रावधान भी आदेशित है। वे 10 फरवरी से जिला जेल, धमतरी में सजा भुगत रहे हैं। श्री साहू 48 घंटे से अधिक अवधि से जेल में निरुद्ध हैं, जो कि छत्तीसगढ़ सिविल सेवा (आचरण) नियम, 1965 के नियम 3 के प्रतिकूल है। इस आधार पर छत्तीसगढ़ सिविल सेवा (वर्गीकरण, नियंत्रण तथा अपील) नियम, 1966 के नियम 9 के उपनियम (1) एवं (2) के तहत उन्हें तत्काल प्रभाव से निलंबित किया गया है। जिला शिक्षा अधिकारी द्वारा जारी आदेश में निलंबन अवधि के दौरान उनका मुख्यालय कार्यालय विकासखंड शिक्षा अधिकारी, मगरलोड नियत किया गया है तथा उन्हें नियमानुसार जीवन निर्वाह भत्ते की पात्रता होगी।

