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नाचने के दौरान मामूली धक्का-मुक्की का विवाद में कई लोगो पर चाकू से हमला, एक की मौत

ग्राम भोथीडीह में परघनी कार्यक्रम के दौरान वधू पक्ष के युवकों एवं बाजा पार्टी के बीच विवाद ने लिया हिंसक रूप

मगरलोड पुलिस ने रात भर की मशक्कत के बाद 7 आरोपियों को किया गिरफ्तार, दो विधि से संघर्षरत बालक भी शामिल

धमतरी। थाना मगरलोड क्षेत्रांतर्गत ग्राम भोथीडीह में आयोजित शादी के चौथिया/परघनी कार्यक्रम के दौरान हुई चाकूबाजी की गंभीर घटना में एक युवक की मृत्यु हो गई तथा अन्य चार व्यक्तियों को चोटें आईं। मामले की सूचना मिलते ही धमतरी पुलिस थाना मगरलोड द्वारा मामले में त्वरित कार्यवाही करते हुए आरोपियों की पतासाजी करते हुए रात भर पूछताछ, घेराबंदी मसक्कत के बाद सभी 07 आरोपियों को गिरफ्तार कर न्यायालय में प्रस्तुत किया गया है। प्रकरण में दो विधि से संघर्षरत बालक भी संलिप्त पाए गए हैं। प्रार्थी टेटकूराम निषाद, पिता स्व. कार्तिकराम, 50 वर्ष, निवासी मालगांव, थाना गरियाबंद, 21 फरवरी को अपनी पुत्री के चौथिया कार्यक्रम में शामिल होने ग्राम भोथीडीह, थाना मगरलोड, जिला धमतरी (छ.ग.) अपने परिवार एवं परिचितों के साथ आए हुए थे। तभी रात्रि लगभग 8 बजे के आसपास बाजार चौक के पास परघनी कार्यक्रम के दौरान नाच-गान चल रहा था। इसी दौरान वधु पक्ष से प्रार्थी के पुत्र चंदन निषाद एवं अन्य व्यक्तियों का बाजा बजाने वाले व्यक्तियों से धक्का लगने की बात को लेकर विवाद हो गया। विवाद के पश्चात आरोपियों द्वारा गाली-गलौज करते हुए जान से मारने की धमकी दी गई तथा एकराय होकर चंदन निषाद एवं तरुण ध्रुव पर चाकू से प्राणघातक वार किया गया। गंभीर चोट लगने से चंदन निषाद की मृत्यु हो गई। तरुण ध्रुव एवं बीच-बचाव करने आए अन्य व्यक्तियों को भी चोटें आईं। प्रार्थी की रिपोर्ट पर थाना मगरलोड में अपराध क्रमांक 33/26 पंजीबद्ध कर तत्काल विवेचना प्रारंभ की गई। गिरफ्तार आरोपियों में तोषण चक्रधारी, पिता डेमन चक्रधारी, उम्र 18 वर्ष 4 माह, अभिषेक पटेल, पिता स्व. प्रेमलाल पटेल, उम्र 20 वर्ष, हिनेश उर्फ हिलेश्वर, पिता रूपेन्द्र यादव, उम्र 18 वर्ष 4 माह, ताम्रज कंवर, पिता सुधारू राम कंवर, उम्र 18 वर्ष 3 माह, गुलाब दीवान, पिता नकुल दीवान 20 वर्ष सभी निवासी ग्राम भोथीडीह, थाना मगरलोड़ है। साथ ही प्रकरण में दो विधि से संघर्षरत बालक भी शामिल पाए गए हैं, जिनके विरुद्ध किशोर न्याय (बालकों की देखरेख एवं संरक्षण) अधिनियम के प्रावधानों के अनुसार पृथक वैधानिक कार्यवाही की जा रही है। आरोपी नशे में नहीं पाए गए हैं और उनका पुराना आपराधिक रिकार्ड भी संज्ञान में नहीं आया है। आरोपियों के विरुद्ध अपराध क्रमांक 33/26 अंतर्गत धारा 296, 115(2), 351(3), 191(2), 191(3), 190, 109, 103(1) बीएनएस के तहत अपराध पंजीबद्ध किया गया है। थाना मगरलोड पुलिस द्वारा त्वरित पतासाजी कर सभी आरोपियों को विधिवत गिरफ्तार कर माननीय न्यायालय में प्रस्तुत किया गया, जहां से उन्हें न्यायिक रिमांड पर भेजा जा रहा है।

Ashish Kumar Jain

Editor In Chief Sankalp Bharat News

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