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मजाक से शुरू हुए विवाद ने लिया खूनी रूप: चाकू से युवक पर जानलेवा हमला,आरोपी गिरफ्तार

थाना मगरलोड,करेलीबड़ी चौकी क्षेत्रांतर्गत ग्राम करेलीबड़ी में 12 मई की रात्रि लगभग 9:30 बजे प्रदीप रात्रे के नवनिर्मित कॉम्प्लेक्स के सामने एक युवक पर अपने पास रखे चाकू से प्राणघातक हमला किए जाने का मामले में करेली बड़ी पुलिस द्वारा मामले को गंभीरता से लेते हुए आरोपी को तत्काल गिरफ्तार कर जेल भेजा गया है।
मामले में चौकी करेली बड़ी पुलिस द्वारा त्वरित एवं प्रभावी कार्यवाही करते हुए आरोपी को तत्काल गिरफ्तार कर न्यायिक रिमांड पर जेल भेजा गया है।
प्रार्थी हिमांशु राज साहू पिता टेकराम साहू 18 वर्ष निवासी करेलीबड़ी द्वारा रिपोर्ट दर्ज कराई गई कि आरोपी कृष्णा साहू उर्फ लखमा पिता स्व. चंदूलाल साहू 21 वर्ष निवासी करेलीबड़ी, द्वारा पहले लक्की साहू को अश्लील गालियां दी जा रही थीं।
जब प्रार्थी ने आरोपी को गाली-गलौज करने से मना किया, तब आरोपी आक्रोशित होकर प्रार्थी को अश्लील गालियां देते हुए जान से मारने की धमकी देने लगा।इसी दौरान आरोपी ने अपने पास रखे स्टील के धारदार चाकू से प्रार्थी की हत्या करने की नियत से पीठ, कमर के ऊपरी हिस्से, दोनों ओर तथा कंधे एवं गले के पास लगातार वार कर गंभीर चोट पहुंचाई। घटना के बाद प्रार्थी के मित्रों द्वारा तत्काल उसे उपचार हेतु शासकीय अस्पताल करेलीबड़ी ले जाया गया, जहां प्राथमिक उपचार के बाद बेहतर इलाज हेतु नवापारा स्थित अस्पताल ले जाया गया।
प्रार्थी की रिपोर्ट पर चौकी करेली बड़ी,थाना मगरलोड में आरोपी के विरुद्ध अपराध क्रमांक 78/2026 धारा 296, 109(1), 351(2) बीएनएस के तहत अपराध पंजीबद्ध कर विवेचना में लिया गया।
विवेचना के दौरान करेली बड़ी पुलिस द्वारा आहत का चिकित्सीय परीक्षण कराया गया, जिसमें धारदार एवं नुकीली वस्तु से चोट लगना प्रमाणित पाया गया। आरोपी से पूछताछ एवं मेमोरेंडम कथन के आधार पर घटना में प्रयुक्त चाकू आरोपी के किराये के मकान के पास झाड़ियों से बरामद कर गवाहों के समक्ष जप्त किया गया।
आरोपी कृष्णा साहू उर्फ लखमा को विधिवत गिरफ्तार कर न्यायिक रिमांड पर जेल भेजा गया है। प्रकरण की विवेचना जारी है।

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