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हत्या को आत्महत्या साबित करने की साजिश बेनकाब, माँ और भाई गिरफ्तार

चौकी बिरेझर की सूक्ष्म एवं वैज्ञानिक विवेचना से 48 घंटे के भीतर अंधे कत्ल का खुलासा, शराब के लिए पैसों के विवाद में युवक की गला दबाकर हत्या

हत्या के बाद शव को फांसी पर लटकाकर आत्महत्या का रूप देने की रची साजिश, साक्ष्य मिटाने का प्रयास विफल; दोनों आरोपी गिरफ्तार, न्यायिक रिमांड पर भेजे गए जेल

पुलिस अधीक्षक धमतरी सूरज सिंह परिहार के निर्देशन में जिले में गंभीर अपराधों की निष्पक्ष एवं गहन विवेचना के लिए दिए गए स्पष्ट निर्देशों के परिपालन में चौकी बिरेझर पुलिस ने हत्या के एक संवेदनशील मामले का मात्र 48 घंटे के भीतर सफल खुलासा कर आरोपी माँ एवं पुत्र को गिरफ्तार करने में सफलता प्राप्त की है।
प्रकरण चौकी बिरेझर, थाना कुरूद क्षेत्र के ग्राम गोजी में दिनांक 29-06-2026 को युवक नरसिंग साहू (23 वर्ष) की संदिग्ध मृत्यु से संबंधित है। प्रारंभिक रूप से मामला आत्महत्या प्रतीत हो रहा था, किंतु पुलिस अधीक्षक धमतरी के निर्देश पर घटनास्थल का बारीकी से निरीक्षण,वैज्ञानिक साक्ष्यों का संकलन,गवाहों से गहन पूछताछ एवं पोस्टमार्टम रिपोर्ट का सूक्ष्म विश्लेषण किया गया। विवेचना के दौरान प्राप्त तथ्यों से स्पष्ट हुआ कि यह आत्महत्या नहीं बल्कि सुनियोजित हत्या का मामला है।
पोस्टमार्टम रिपोर्ट में डॉक्टर द्वारा मृतक की मृत्यु गला हाथ से दबाने एवं रस्सी से कसकर श्वास अवरुद्ध करने के कारण होना तथा मृत्यु की प्रकृति हत्यात्मक होना स्पष्ट किए जाने पर पुलिस ने अज्ञात आरोपियों के विरुद्ध थाना कुरुद में अपराध हत्या का अपराध पंजीबद्ध कर जांच तेज कर दी।लगातार पूछताछ एवं तकनीकी एवं परिस्थितिजन्य साक्ष्यों के आधार पर मृतक के भाई नरेश साहू (22 वर्ष) तथा माता कमला बाई साहू (60 वर्ष) से कड़ाई से पूछताछ की गई, जिसमें दोनों ने अपराध स्वीकार किया। आरोपियों ने बताया कि मृतक शराब पीने के लिए पैसों की मांग कर रहा था। पैसे नहीं मिलने पर विवाद एवं मारपीट होने लगी, जिससे आक्रोशित होकर दोनों ने पहले हाथ से गला दबाया, फिर नारियल की रस्सी से गला कसकर उसकी हत्या कर दी। इसके बाद मृतक के जीवित होने की आशंका में उसे कीटनाशक दवा भी पिला दी।
अपराध छिपाने एवं पुलिस को गुमराह करने के उद्देश्य से आरोपियों ने शव को फांसी पर लटकाकर घटना को आत्महत्या का स्वरूप देने का प्रयास किया तथा परिजनों के समक्ष झूठी कहानी गढ़ी। विवेचना में साक्ष्य छिपाने एवं एक से अधिक आरोपियों की संलिप्तता पाए जाने पर प्रकरण में संबंधित धाराएं भी जोड़ी गईं।पर्याप्त साक्ष्य प्राप्त होने पर दोनों आरोपियों को विधिवत गिरफ्तार कर थाना कुरुद में अपराध क्र.199/2026 धारा 103(1),238,3,(5) बीएनएस के तहत हत्या का अपराध पंजीबद्ध आरोपियों को माननीय न्यायालय में प्रस्तुत किया गया, जहां से उन्हें न्यायिक रिमांड पर जेल भेजा गया है।

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