18 साल का दूल्हा, 17 साल 5 माह की दुल्हन, हो रहा था बाल विवाह,मौके पर पहुँच कर प्रशासन ने रुकवाई शादी

बाल विवाह प्रतिषेध अधिनियम 2006 के संबंध में दोनों पक्षों को दी गई जानकारी व समझाईश
धमतरी जिले के कुरुद विकासखंड के एक ग्राम में 12 जुलाई को बाल विवाह किए जाने की प्राप्त सूचना पर कलेक्टर अबिनाश मिश्रा के आदेश तथा श्रीमती जगरानी एक्का जिला कार्यक्रम अधिकारी महिला एवं बाल विकास विभाग महेश राम मरकाम जिला महिला एवं बाल विकास अधिकारी के निर्देश अनुसार एवं आनंद पाठक जिला बाल संरक्षण अधिकारी के मार्गदर्शन में कुरुद विकासखंड के उक्त ग्राम में जाकर पुलिस विभाग के सहयोग से बाल विवाह को रुकवाया गया ल.ग्राम में जाकर कन्या के माता-पिता तथा परिवार जनों से चर्चा किया गया कन्या को हल्दी तेल लग गई थी बारात भी पहुंच गईं थी कन्या का उम्र 17 वर्ष से 5 महीना था वर का उम्र 18 वर्ष होने के कारण विवाह रुकवाया गया, बाल विवाह प्रतिषेध अधिनियम 2006 के संबंध में जानकारी दिया गया जानकारी देने पर लड़की के पिताजी द्वारा विवाह को रोकने हेतु राजी हुआ.परिजनों को बताया गया कि बाल विवाह में शामिल लोगों के विरुद्ध कानूनी कार्रवाई की जाती है जिसमें 2 वर्ष की सजा और जुर्माना का प्रावधान है तथा बाल विवाह किए जाने में किसी प्रकार के सहयोग करने वाले व्यक्ति के विरुद्ध भी कानूनी कार्रवाई होती है इसके अंतर्गत बाल विवाह में शामिल व्यक्ति बाल विवाह करवाने वाले पंडित बाल विवाह में गाड़ी देने वाले व्यक्ति सभी के खिलाफ कानूनी कार्रवाई होती है उक्त समझाइए इसको मान्य करते हुए बाल विवाह को रोकने हेतु सहमति व्यक्त किया गया.इस कार्यवाही में यशवंत बैस संरक्षण अधिकारी महिला एवं बाल विकास विभाग, नीलम साहू परियोजना समन्वयक चाइल्ड हेल्पलाइन 1098 अनुराग खलखो, तुलेश्वर साहू सुपरवाइजर चाइल्ड लाइन एवं थाना कुरुद से सुरेश नन्द सहायक उप निरीक्षक, राहुल कुमार सहायक निरीक्षक, रामसेवक हवलदार एवं सरपंच श्रीमती नीतू पंच कविता सहित ग्राम के नागरिक भी उपस्थित रहे.
