कुरुद व नगरी पुलिस ने की अवैध शराब बेचने वाले तीन आरोपियों पर कार्यवाही
तीनों आरोपियों से 42 पौवा देशी प्लेन शराब कीमती 3780 रु. एवं कच्ची महुआ शराब 12 लीटर कीमती 1500 रू. किया गया जप्त
थाना कुरूद को मुखबिर से सूचना मिली कि दो व्यक्ति एक काले रंग की मोटर सायकल क्रमांक सीजी 04 के डब्लू 3479 में अवैध रूप से शराब लेकर ग्राम छाती की ओर से सेनचुवा की ओर जाने वाले है कि सूचना पर तत्काल मौके पर मुखबिर के बताये अनुसार ग्राम सेनचुवा मोड एनएच 30 नहर नाली के पास घेराबंदी कर एक काले रंग की मोटर सायकल में दो व्यक्ति केवलकृष्ण देव साहू पिता हरीश कुमार साहू 26 वर्ष,चन्दन ध्रुव पिता मिलाप सिंग ध्रुव 42 वर्ष छाती की ओर से सेनचुवा की ओर जाते हुये दो व्यक्ति को पकडे़ नाम पता पुछने पर अपना नाम केवलकृष्ण देव साहू एवं चंदन ध्रुव बताये जिनके कब्जे से एक काला रंग का पिट्ठू बैग में 42 पौवा देशी प्लेन शराब प्रत्येक में 180-180 एमएल शराब भरा कुल 7.560 बल्क लीटर किमती 3780 रूपये एवं प्रयुक्त मो.सा. कीमती 15000 रूपये जुमला किमती 18780 रूपये मिला आरोपी का कृत्य अपराध धारा 34(2) आबकारी एक्ट का घटित करना पाये जाने से मौके पर शराब को जब्त कर धारा 34 (2) आबकारी एक्ट के तहत अपराध पंजीबद्ध कर वैधानिक कार्यवाही की गई। थाना नगरी को भम्रण के दौरान मुखबिर से सूचना मिला कि एक व्यक्ति हाथ भट्ठी का कच्ची महुआ शराब वार्ड क्रमांक 5 जंगलपारा नगरी मे प्लास्टिक जरकीन मे रख लोगो को अवैध रूप से बिक्री कर रहा है कि मुखबिर सूचना की तस्दीक हेतु मुखबिर के बताये स्थान पर पहुंचकर घेराबंदी कर एक व्यक्ति कन्हैया ध्रुव जिसके पास हाथ भठठी का बना हुआ कच्ची महुआ शराब अवैध रूप कब्जे मे रखा पकडा गया। जो आरोपी कन्हैया ध्रुव पिता स्व. अंकालूराम ध्रुव 32 वर्ष का कृत्य अपराध धारा 34 (2) आबकारी एक्ट का पाये जाने से एवं उसके कब्जे से कुल 12 लीटर लगभग हाथ भठ्ठी कच्ची महुआ शराब कीमती 1500 रूपए एवं शराब बिक्री रकम 300 रूपए जुमला किमती 1800 रूपये जब्त कर आरोपी कृत्य धारा 34(2) आबकारी एक्ट के तहत वैधानिक कार्यवाही किया गया है।उक्त कार्यवाही में थाना कुरूद से सउनि.संतोष कोमरा,हेमंत ध्रुव आरक्षक संतोष ध्रुव,पूनम सोनवानी, आर.चालक रवि निषाद,थाना नगरी से सउनि.मोहन लाल निषाद,आरक्षक कल्याण नेताम, मआर.डिगेश्वरी साहू व चालक आर.हेमलाल ध्रुव का योगदान रहा।