उडऩ गिलहरी व कोटरी का शिकार करने वाले 5 अन्य आरोपी गिरफ्तार
पूर्व में 5 आरोपी पहले ही किये जा चुके है गिरफ्तार

धमतरी। मुख्य वन संरक्षक एवं क्षेत्र संचालक श्रीमति सतोविशा समाजदार, उप निदेशक वरुण जैन के कुशल निर्देशन में उदंती-सीतानदी टाईगर रिजर्व गरियाबंद के अन्तर्गत परिक्षेत्र इंदागांव (धुरचागुड़ी) बफर के अन्तर्गत पीपलखूंटा ‘बÓ बीट आरक्षित वन कक्ष क्रमांक 1204 में वन्यप्राणी कोटरी एवं उडऩ गिलहरी का शिकार करने वाले 05 आरोपियों को जेल दाखिला किया गया था जिसमें से 01 व्यक्ति हिरासिंग पिता कान्दरु कमार ग्राम-अछला थाना-रायघर, जिला नवरंगपुर (उड़ीसा) को पूछताछ के लिए परिक्षेत्र कार्यालय इंदागांव (धुरवागुड़ी) बफर लाया गया था पूछताछ के दौरान उनके चाचा के घर 01 नग भरमार बन्दुक को सर्च वारंट जारी कर जप्त किया जा चुका है प्रकरण में सम्मिलित 10 आरोपियों के विरुद्ध परिसररक्षी रामकृष्ण साहू गेमगार्ड के द्वारा वन्यप्राणी (संरक्षण) अधिनियम 1972 की धारा 9, 27, 29, 31, 39 (1) 4, 50, 50 (स), 51 एवं 52 के तहत कार्यवाही किया गया उपरोक्त प्रकरण में 05 अन्य संदेही फरार थे उपरोक्त पांचों आरोपियों को गरियाबंद से एंटी पोचिंग टीम के द्वारा हिरासत में लिया गया परिक्षेत्र कार्यालय इंदागांव (धुरवामुड़ी) बफर लाकर पुछताछ करने पर सभी आरोपियों ने 10 मार्च की मध्य रात्रि छ.ग. के गोडेना कछार जंगल आरक्षित चन कदा क्रमांक 1204 में अवैध प्रवेश कर वन्यप्राणी कोटरी एवं उडऩ गिलहरी का तीर धनुष एवं गुलेल द्वारा शिकार का अपराध स्वीकार किया आरोपी प्रभुलाल के घर से कोटरी का लगभग 100 ग्राम मांस बरामद किया गया सभी आरोपियों को न्यायालय प्रथम श्रेणी देवभोग के समक्ष प्रस्तुत किया गया एवं जहां से न्यायालय के आदेश पर 10 दिनों के न्यायिक अभिरक्षा पर जिला जेल गरियाबंद दाखिला किया गया।
