गौवंश का अवैध तस्करी कर रहे आरोपी को केरेगांव पुलिस ने किया गिरफ्तार
आरोपी के विरुद्ध धारा 4.6.10 छ.ग.कृ.पशु परिरक्षण अधिनियम 2004 एवं पशु क्रुरता निवारण अधिनियम 1960के तहत हुई कार्यवाही
धमतरी कल मुखबिर से सूचना मिली की पिकअप टाटा योद्धा क्रo सीजी 17 के डब्लू 1635 मे – 9 नग पशुओं को ठूस कर बिना किसी दाना पानी के कुरता पूर्वक भरकर अवैध रुप से कत्ल करने के नीयत से परिवहन करते धमतरी से घुरावड़ बाजार ले जा रहे हैं कि सूचना पर नाकाबंदी कर वाहन चालक सहित रंगे हाथों पकड़े गए पूछताछ करने पर गोल मोल जवाब देने से आरोपी के विरुद्ध अपराध पंजीबद्ध कर धारा 4.6.10 छ.ग.कृ.पशु परिरक्षण अधिनियम 2004 एवं पशु क्रुरता निवारण अधिनियम 1960 के तहत अपराध पाये जाने से आरोपीगण के विरूद्ध अपराध कायम किया गया एंव गवाहों का कथन भी लेखबद्ध किया गया है।
उक्त वाहन में 09 नग पशुओं का परिवहन करने के संबंध में को वैध दस्तावेज नही होना लिखित में देने से उक्त 09 नग पशुओं एंव घटना में प्रयुक्त वाहनों को जप्तकर कब्जा पुलिस लिया गया है।जप्तशुदा 9 नग पशुओं का पशु चिकित्सा अधिकारी केरेगांव से स्वास्थ्य परीक्षण कराया गया है। आरोपियों में भोजेन्द्र कुमार साहू पिता ओमप्रकाश साहू 21 वर्ष, खरतुली थाना-अर्जुनी जिला-धमतरी (छ०ग०) का कृत्य अपराध धारा 4,6,10 छ.ग.कृ.पशु परिरक्षण अधिनियम 2004 एवं पशु क्रुरता निवारण अधिनियम 1960के तहत के तहत आरोपी को विधिवत् गिरफ्तार कर मामला अजमानतीय होने से न्यायिक रिमाण्ड पर भेजा जा रहा है।उक्त कार्यवाही में थाना प्रभारी केरेगांव सउनि.प्रदीप सिंह,प्रआर.कांति लाल साहू,डिकेश सिन्हा,आर.शक्ति सोरी,डीएसएफ.आर.
रमेश सोनबेर का विशेष योगदान रहा।